देश की खबरें | अंगड़िया से वसूली मामला: आईपीएस अधिकारी अग्रिम जमानत के लिए अदालत पहुंचे

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मुंबई, 19 मार्च आईपीएस अधिकारी सौरभ त्रिपाठी ने ‘अंगड़िया’ की शिकायत के आधार पर मुंबई पुलिस की अपराध शाखा द्वारा उनके खिलाफ दर्ज जबरन वसूली के मामले में अग्रिम जमानत का अनुरोध करते हुए सत्र अदालत का रुख किया है।

जांच के दौरान उसका नाम सामने आने के बाद पुलिस ने हाल ही में उन्हें मामले में वांछित आरोपी के रूप में दिखाया था।

पुलिस उपायुक्त त्रिपाठी ने अपने वकील अनिकेत निकम के माध्यम से इस सप्ताह की शुरुआत में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी। मामले की सुनवाई 24 मार्च को होगी।

निकम ने कहा, ‘‘आईपीएस अधिकारी को मामले में फंसाया गया है। उनका नाम प्राथमिकी में नहीं था।’’

त्रिपाठी के पास ‘अंगड़िया’ से धन उगाही करने का कोई कारण नहीं है। उन्होंने दावा किया कि यह उनकी छवि खराब करने का प्रयास है।

इस मामले में अब तक दक्षिण मुंबई के एलटी मार्ग पुलिस थाने से जुड़े एक निरीक्षक, एक सहायक निरीक्षक और एक उप-निरीक्षक को गिरफ्तार किया जा चुका है। फिलहाल तीनों न्यायिक हिरासत में हैं।

‘अंगड़िया’ द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के अनुसार, आरोपी अधिकारियों ने दिसंबर में कई मौकों पर आयकर विभाग को उनकी नकदी की आवाजाही और व्यावसायिक गतिविधियों के बारे में सूचना देने की धमकी देकर उनसे कथित तौर पर पैसे ऐंठे थे।

तत्कालीन आयुक्त हेमंत नगराले के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (दक्षिण क्षेत्र) दिलीप सावंत ने ‘अंगड़िया’ की शिकायत की जांच की थी।

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