जरुरी जानकारी | आरबीआई ने इंडसइंड बैंक पर 27.30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on Information at LatestLY हिन्दी. भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने जमाराशि पर ब्याज दर से संबंधित मानदंडों के कुछ प्रावधानों का पालन न करने पर इंडसइंड बैंक पर 27.30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। केंद्रीय बैंक ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।
मुंबई, 20 दिसंबर भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने जमाराशि पर ब्याज दर से संबंधित मानदंडों के कुछ प्रावधानों का पालन न करने पर इंडसइंड बैंक पर 27.30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। केंद्रीय बैंक ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।
आरबीआई ने 31 मार्च, 2023 तक बैंक की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में पर्यवेक्षी मूल्यांकन के लिए एक वैधानिक निरीक्षण के बाद बैंक को एक नोटिस जारी किया था।
इंडसइंड बैंक के जवाब एवं अतिरिक्त प्रस्तुतियों पर गौर करने के बाद आरबीआई ने पाया कि अपात्र संस्थाओं के नाम पर कुछ बचत खाते खोलने से संबंधित आरोप सही साबित हुए हैं, जिसके लिए मौद्रिक जुर्माना लगाया जाना जरूरी है।
हालांकि, आरबीआई ने कहा कि यह जुर्माना नियामकीय अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य इंडसइंड बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर सवाल उठाना नहीं है।
एक अन्य मामले में, केंद्रीय बैंक ने ‘अपने ग्राहक को जानो’ (केवाईसी) मानदंडों के कुछ प्रावधानों का अनुपालन न करने पर मणप्पुरम फाइनेंस पर 20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
आरबीआई ने कहा कि 31 मार्च, 2023 तक की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में एनबीएफसी (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी) का वैधानिक निरीक्षण किया गया और कंपनी को नोटिस जारी किया गया।
नोटिस पर मणप्पुरम फाइनेंस के जवाब पर विचार करने के बाद आरबीआई ने कहा कि कंपनी ग्राहक स्वीकृति के समय जारीकर्ता प्राधिकारी की सत्यापन सुविधा से ग्राहकों के पैन का सत्यापन करने में विफल रही।
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