देश की खबरें | राजस्थान: विधानसभा में ‘लोकतंत्र के सेनानियों का सम्मान विधेयक’ ध्वनिमत से पारित

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जयपुर, 21 मार्च राज्य विधानसभा में ‘राजस्थान लोकतंत्र के सेनानियों का सम्मान विधेयक 2024' को शुक्रवार को ध्वनिमत से पारित कर दिया गया।

लोकतंत्र के सेनानी से मतलब आपातकाल (25 जून, 1975 से 21 मार्च 1977) के दौरान लोकतंत्र की सुरक्षा के लिए लड़ाई लड़ने वालों को ‘लोकतंत्र सेनानी’ बताया गया है।

संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने इस बहस पर सदन में हुई चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि राजस्थान के मूल निवासी, जो लोकतंत्र की रक्षा के लिए सक्रिय रूप से लड़े और ऐसी गतिविधियों में भाग लेने के कारण भारत रक्षा नियम, 1971 या दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन जेल में कैद गिये, उन लोकतंत्र सेनानियों को सम्मान राशि, चिकित्सा सहायता एवं निःशुल्क परिवहन सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।

उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार द्वारा वर्ष 2019 में ‘राजस्थान लोकतंत्र सेनानी सम्मान निधि नियम 2008’ को निरस्त करने का निर्णय किया गया था।

पटेल ने बताया कि वर्तमान में राजस्थान में कुल 921 लोकतंत्र सेनानी और 219 दिवंगत लोकतंत्र सेनानियों के आश्रित (पति/पत्नी) हैं।

उन्होंने बताया कि इस प्रकार कुल 1140 लोकतंत्र सेनानियों और उनके आश्रितों को बीस हजार रुपये मासिक पेंशन तथा चार हजार रुपए मासिक चिकित्सा का प्रावधान है।

संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि लोकतंत्र को बचाने के लिए जेल जाने वाले लोकतंत्र सेनानियों का सम्मान करना हमारा प्रथम कर्तव्य है।

मंत्री ने कहा कि हमारी सरकार उन लोकतंत्र सेनानियों और उनके परिवार के सम्मान के लिए हमेशा प्रतिबद्धता से है। पटेल ने कहा कि लोकतंत्र सेनानियों के त्याग और तपस्या का ही परिणाम है कि आज हम लोकतांत्रिक माहौल में है।

उन्होंने कहा कि लोकतंत्र सेनानियों की प्रेरणा से हमारी सरकार भी लोकतंत्र को और अधिक मजबूत बनाने के लिए संकल्पित होकर कार्य कर रही है।

चर्चा के बाद ‘राजस्थान लोकतंत्र के सेनानियों का सम्मान विधेयक, 2024’ को ध्वनिमत से पारित कर दिया गया।

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