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मानहानि मामले में दोषसिद्धि के खिलाफ सूरत की अदालत में तीन अप्रैल को याचिका दाखिल करेंगे राहुल गांधी

कांग्रेस नेता राहुल गांधी 2019 के आपराधिक मानहानि मामले में अपनी दोषसिद्धि के खिलाफ सूरत (गुजरात) की एक अदालत में सोमवार को याचिका दाखिल करेंगे. सूत्रों ने रविवार को यह जानकारी दी. सूत्रों ने बताया कि आपराधिक मानहानि मामले में दो साल जेल की सजा देने के निचली अदालत के आदेश के खिलाफ याचिका दायर किए जाने के दौरान राहुल गांधी के सत्र न्यायालय में उपस्थित रहने की संभावना है.

मानहानि मामले में दोषसिद्धि के खिलाफ सूरत की अदालत में तीन अप्रैल को याचिका दाखिल करेंगे राहुल गांधी
Rahul Gandhi | Photo: PTI

सूरत, 2 अप्रैल : कांग्रेस नेता राहुल गांधी 2019 के आपराधिक मानहानि मामले में अपनी दोषसिद्धि के खिलाफ सूरत (गुजरात) की एक अदालत में सोमवार को याचिका दाखिल करेंगे. सूत्रों ने रविवार को यह जानकारी दी. सूत्रों ने बताया कि आपराधिक मानहानि मामले में दो साल जेल की सजा देने के निचली अदालत के आदेश के खिलाफ याचिका दायर किए जाने के दौरान राहुल गांधी के सत्र न्यायालय में उपस्थित रहने की संभावना है. कांग्रेस नेता की विधि टीम के एक सदस्य ने नाम न जाहिर करने की शर्त पर बताया, “सोमवार को सूरत की सत्र अदालत में निचली अदालत के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका दायर की जाएगी. इस दौरान, राहुल गांधी अदालत में मौजूद रहेंगे.”

सूत्रों के मुताबिक, कांग्रेस के राष्ट्रीय स्तर और प्रदेश इकाई के नेता राहुल के साथ सूरत जाएंगे. सूरत में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एच एच वर्मा की अदालत ने ‘मोदी उपनाम’ को लेकर राहुल की ओर से की गई एक टिप्पणी के संबंध में दायर आपराधिक मानहानि के मुकदमे में उन्हें 23 मार्च को दोषी करार देते हुए दो साल के कारावास की सजा सुनाई थी. यह भी पढ़ें : Delhi Shocker: दिल्ली के नशे का स्रोत हिमाचल अब खुद नशे की गिरफ्त में

अदालत ने 52 वर्षीय राहुल गांधी को भारतीय दंड संहिता की धारा 499 (मानहानि) और 500 (किसी व्यक्ति की आपराधिक मानहानि के दोषी व्यक्ति के लिए सजा) के तहत दोषी ठहराया था. हालांकि, अदालत ने राहुल गांधी को उसी दिन जमानत भी दे दी थी और उनकी सजा के अमल पर 30 दिन के लिए रोक लगा दी थी, ताकि वह ऊपरी अदालत में अपील दाखिल कर सकें. लोकसभा सचिवालय ने 24 मार्च को एक अधिसूचना जारी कर राहुल गांधी को संसद की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया था.

(The above story first appeared on LatestLY on Apr 02, 2023 12:36 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).