एजेंसी न्यूज

देश की खबरें | राहुल गांधी संसद सत्र के कारण पुणे की अदालत में पेश नहीं हुए

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. कांग्रेस नेता राहुल गांधी संसद के शीतकालीन सत्र के कारण हिंदुत्व विचारक वी.डी. सावरकर के परिजनों द्वारा उनके खिलाफ दायर मानहानि की शिकायत के मामले के सिलसिले में सोमवार को पुणे की एक अदालत में पेश नहीं हुए।

देश की खबरें | राहुल गांधी संसद सत्र के कारण पुणे की अदालत में पेश नहीं हुए

पुणे, दो दिसंबर कांग्रेस नेता राहुल गांधी संसद के शीतकालीन सत्र के कारण हिंदुत्व विचारक वी.डी. सावरकर के परिजनों द्वारा उनके खिलाफ दायर मानहानि की शिकायत के मामले के सिलसिले में सोमवार को पुणे की एक अदालत में पेश नहीं हुए।

गांधी के वकील मिलिंद पवार ने कहा कि उनके मुवक्किल ने संसद के चालू सत्र के कारण पेशी से छूट मांगी है। पवार ने कहा कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष 10 जनवरी को अदालत में पेश होंगे।

सावरकर के पोते सत्यकी सावरकर ने पुणे की एक अदालत में शिकायत दर्ज कराई थी कि राहुल गांधी ने मार्च 2023 में लंदन में अपने भाषण में कहा था कि सावरकर ने एक किताब में लिखा है कि उन्होंने और उनके पांच से छह दोस्तों ने एक बार एक मुस्लिम व्यक्ति की पिटाई की थी और वह (सावरकर) खुश हुए थे।

याचिका के मुताबिक, वी.डी. सावरकर ने ऐसा कहीं नहीं लिखा है। उस वक्त अदालत ने पुलिस को आरोपों की जांच कर रिपोर्ट दाखिल करने को कहा था। यहां विश्रामबाग पुलिस ने जांच के बाद कहा कि शिकायत में प्रथम दृष्टया सच्चाई है।

संयुक्त दीवानी न्यायाधीश और न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी) अमोल शिंदे की सांसद-विधायक अदालत ने 18 नवंबर को राहुल गांधी को दो दिसंबर को अदालत में पेश होने का आदेश दिया था।

शिकायतकर्ता सत्यकी सावरकर का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील संग्राम कोल्हटकर ने अदालत से गांधी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने का आग्रह किया क्योंकि वह तीन मौकों पर अदालत के समक्ष पेश होने में विफल रहे थे।

कोल्हटकर ने दलील दी कि यह अदालत की अवमानना ​​है क्योंकि गांधी समन मिलने के बावजूद पेश नहीं हुए।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 174 (लोक सेवक के आदेश का पालन न करना) के तहत कार्रवाई की मांग की गई है।

कोल्हटकर ने बाद में संवाददाताओं से कहा कि अगर वह 10 जनवरी को अदालत में पेश नहीं हुए तो गैर जमानती वारंट जारी किया जाएगा।

कोल्हटकर ने 26 नवंबर को राहुल गांधी द्वारा दिए गए भाषण से संबंधित समाचार से जुड़ी कुछ कतरन भी अदालत में प्रस्तुत की।

उन्होंने अदालत से अनुरोध किया कि गांधी को सावरकर के खिलाफ कोई भी टिप्पणी करने से रोका जाए, जिस पर न्यायाधीश शिंदे ने मौखिक रूप से वकील पवार से कहा कि वह अपने मुवक्किल को ऐसी टिप्पणी न करने के लिए कहें।

अदालत ने चार अक्टूबर को गांधी से 23 अक्टूबर को व्यक्तिगत रूप से पेश होने के लिए कहा था। इस मामले की अगली सुनवाई 10 जनवरी को होगी और इस दौरान राहुल के उपस्थित रहने की संभावना है।

(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)

(The above story first appeared on LatestLY on Dec 02, 2024 08:04 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).