जरुरी जानकारी | अधिक फार्मा उत्पादों पर लागू हो सकता है गुणवत्ता सुधार मानकः डीजीएफटी
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on Information at LatestLY हिन्दी. भारत से होने वाले निर्यात को वैश्विक मानकों के अनुरूप ढालने के लिए जरूरत पड़ने पर अधिक औषधीय (फार्मा) उत्पादों को अनिवार्य गुणवत्ता सुधार मानकों के दायरे में लाया जा सकता है।
नयी दिल्ली, 23 मई भारत से होने वाले निर्यात को वैश्विक मानकों के अनुरूप ढालने के लिए जरूरत पड़ने पर अधिक औषधीय (फार्मा) उत्पादों को अनिवार्य गुणवत्ता सुधार मानकों के दायरे में लाया जा सकता है।
विदेश व्यापार महानिदेशक (डीजीएफटी) संतोष कुमार सारंगी ने मंगलवार को कहा कि स्वास्थ्य मंत्रालय से इस बारे में परामर्श मिलने पर अधिक औषधीय उत्पादों को अनिवार्य गुणवत्ता सुधार मानकों के दायरे में लाया जा सकता है।
उन्होंने कहा कि देश से निर्यात किए जाने वाले सभी औषधीय उत्पादों को वैश्विक मानकों एवं गुणवत्ता जरूरतों पर खरा उतरना होगा।
सारंगी का यह बयान कफ सिरप निर्यातकों के लिए उत्पाद का गुणवत्ता परीक्षण अनिवार्य किए जाने के एक दिन बाद आया है। डीजीएफटी ने कहा है कि एक जून से विदेश भेजे जाने वाले कफ सिरप का प्रयोगशालाओं में पहले परीक्षण कराना होगा।
भारतीय दवा कंपनियों के कुछ उत्पादों को लेकर वैश्विक स्तर पर चिंता जताए जाने से गुणवत्ता सुधार मानकों पर जोर दिया जा रहा है।
सारंगी ने कहा, ‘‘यह एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है जिसकी शुरुआत कफ सिरप के साथ शुरू हुई है। हमारी कोशिश है कि भारत से निर्यात किया जाने वाला कोई भी कफ सिरप गुणवत्ता मानक पर खरा उतरे। इसी वजह से सिरप का भारत में परीक्षण किए जाने के बाद ही निर्यात किया जाएगा।’’
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