देश की खबरें | अदालत के स्कूल फीस संबंधी आदेश को पंजाब सरकार देगी चुनौती

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चंडीगढ़, आठ जुलाई पंजाब सरकार लॉकडाउन की अवधि के लिए निजी स्कूलों को ट्यूशन फीस लेने की अनुमति देने के एकल न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ इस सप्ताह पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में याचिका दायर करेगी।

महाधिवक्ता अतुल नंदा ने बताया कि कैबिनेट की बुधवार को हुई बैठक में इस मामले पर अनौपचारिक बातचीत की गई, जिसके बाद मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने कहा कि इस सप्ताह उच्च न्यायालय में लेटर पेटेंट अपील (एलपीए) दायर की जाए।

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एलपीए वह याचिका होती है, जिसे याचिकाकर्ता एकल न्यायाधीश के फैसले के खिलाफ उसी अदालत की दूसरी पीठ में दायर करता है।

उल्लेखनीय है कि उच्च न्यायालय ने लॉकडाउन के दौरान निजी स्कूलों को ट्यूशन फीस लेने की 30 जून को अनुमति दे दी थी।

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न्यायमूर्ति निर्मलजीत कौर ने स्कूलों को दाखिला शुल्क एकत्र करने की भी इजाजत दे दी।

एक आधिकारिक विज्ञप्ति में यहां कहा गया है कि राज्य सरकार ने अभिभावकों एवं अध्यापकों समेत सभी संबंधित पक्षों के हित में अदालत जाने का फैसला किया है ताकि खंडपीठ इस मामले की सुनवाई करे।

मुख्यमंत्री पहले ही यह स्पष्ट कर चुके हैं कि यदि लॉकडाउन की अवधि में कोई ऑफलाइन या ऑनलाइन कक्षाएं नहीं होती हैं, तो वह अभिभावकों से स्कूल फीस लेने के पक्ष में नहीं हैं।

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