जरुरी जानकारी | पंजाब के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से म.प्र. के बासमती को जीआई टैगिंग के दावे का विरोध किया

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on Information at LatestLY हिन्दी. पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर आग्रह किया है कि वे पंजाब और अन्य राज्यों के व्यापक हित में मध्यप्रदेश को बासमती के लिए भौगोलिक संकेतक (जीआई) की टैगिंग न हासिल करने दें।

चंडीगढ़, पांच अगस्त पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर आग्रह किया है कि वे पंजाब और अन्य राज्यों के व्यापक हित में मध्यप्रदेश को बासमती के लिए भौगोलिक संकेतक (जीआई) की टैगिंग न हासिल करने दें।

उन्होंने कहा है कि बासमती के लिए जीआई टैग पंजाब और कुछ अन्य राज्यों के पास ।

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इनमें हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, पश्चिमी उ.प्र. और जम्मू-कश्मीर के चुनिंदा जिले शामिल हैं।

प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में मुख्यमंत्री ने कहा कि अखिल भारतीय चावल निर्यातक संघ ने भी बासमती के लिए जीआई टैग हासिल करने के मध्य प्रदेश के किसी भी दावे पर विचार करने का विरोध किया है और उन्होंने भारतीय निर्यात क्षमता पर इसके गंभीर नकारात्मक प्रभाव के बारे में चिंता जताई है।

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उन्होंने कहा कि भारत हर साल 33,000 करोड़ रुपये के बासमती का निर्यात करता है और भारतीय बासमती के खरेपन में ढील से व्यापार में पाकिस्तान को लाभ होगा जो गुणवत्ता व विशेषता के मापदंडों पर अंतरराष्ट्रीय बाजार में बासमती भेजता है।

सिंह ने पत्र में कहा कि म.प्र. के बासमती के लिए जीआई टैगिंग से पंजाब की कृषि और भारत के बासमती निर्यात पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

मध्य प्रदेश ने बासमती की जीआई टैगिंग के लिए अपने 13 जिलों को शामिल करने की मांग की है।

माल (पंजीकरण और संरक्षण) अधिनियम, 1999 के भौगोलिक संकेतों के अनुसार, जीआई टैग उन कृषि वस्तुओं के लिए जारी किया जा सकता है जो किसी देश, या उस क्षेत्र के एक क्षेत्र विशेष या इलाके में उत्पन्न हो रहे हैं, और इन उत्पादों की खास गुणवत्ता हो। ऐसे उत्पादों के लिए भौगोलिक संकेतक टैग दिये जाते हैं।

मुख्यमंत्री सिहं ने कहा है कि म.प्र. ने पहले वर्ष 2017-18 में बासमती की खेती के लिए जीआई टैग प्राप्त करने का प्रयास किया था। हालांकि, वस्तुओं के भौगोलिक संकेतों (पंजीकरण और संरक्षण) अधिनियम 1999 के तहत गठित भौगोलिक संकेतक (आरजीआई) के रजिस्ट्रार ने मामले की जांच के बाद म.प्र.की मांग को खारिज कर दिया था।

भारत सरकार के बौद्धिक संपदा अपीलीय बोर्ड ने भी इस संबंध में म.प्र. के दावे को खारिज कर दिया था। बाद में, म.प्र. ने इन फैसलों को मद्रास उच्च न्यायालय में चुनौती दी, लेकिन कोई राहत नहीं मिली।

इसके अलावा, म.प्र. के अपने बासमती के लिए जीआई टैग पाने के दावे पर गौर करने के लिए, भारत सरकार ने प्रख्यात कृषि वैज्ञानिकों की एक समिति भी गठित की थी, जिसने भी उसके दावे को खारिज कर दिया था।

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