पंजाब : कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में निजी अस्पतालों को साथ लाने वाले अध्यादेश को मंजूरी
यहां जारी एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि पंजाब क्लीनिकल प्रतिष्ठान (पंजीकरण एवं विनियम) 2020 अध्यादेश क्लीनिकल प्रतिष्ठानों के पेशेवर तरीके से पंजीकरण एवं विनियमन की व्यवस्था प्रदान करेगा ताकि आम आदमी तक स्वास्थ्य सेवाओं की निष्पक्ष एवं उपयुक्त आपूर्ति के लिए इन प्रतिष्ठानों के कामकाज में क्लीनकल मानदंड, नियमों एवं पारदर्शिता का अनुपालन सुनिश्चित हो।’’
चंडीगढ़, 10 अप्रैल पंजाब मंत्रिमंडल ने कोरोना वायरस के खिलाफ अपनी लड़ाई में सरकार को निजी अस्पतालों को अपने साथ लाने की अनुमति देने वाले एक अध्यादेश को शुक्रवार को मंजूरी दे दी।
यहां जारी एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि पंजाब क्लीनिकल प्रतिष्ठान (पंजीकरण एवं विनियम) 2020 अध्यादेश क्लीनिकल प्रतिष्ठानों के पेशेवर तरीके से पंजीकरण एवं विनियमन की व्यवस्था प्रदान करेगा ताकि आम आदमी तक स्वास्थ्य सेवाओं की निष्पक्ष एवं उपयुक्त आपूर्ति के लिए इन प्रतिष्ठानों के कामकाज में क्लीनकल मानदंड, नियमों एवं पारदर्शिता का अनुपालन सुनिश्चित हो।’’
मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने कहा कि कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में निजी अस्पतालों का साथ आना जरूरी है।
यह बैठक वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से हुई।
बयान के अनुसार मंत्रिपरिषद ने मुख्यमंत्री को इस विधेयक के अंतिम मसौदे को कानूनी रूप से परखे जाने जाने के बाद उसे मंजूरी देने के लिए अधिकृत किया।
बयान के अनुसार, अमरिंदर सिंह ने कहा कि इस वर्तमान लड़ाई के मद्देनजर राज्य के व्यापक हित में सभी संसाधन लगाना महत्वपूर्ण है।
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(The above story first appeared on LatestLY on Apr 10, 2020 08:32 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

