देश की खबरें | आय से अधिक संपत्ति मामले में दूरसंचार विभाग के अधिकारी के खिलाफ अभियोजन शिकायत दर्ज

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत कोलकाता की एक विशेष अदालत में दूरसंचार विभाग (डीओटी) के एक वरिष्ठ अधिकारी और कुछ अन्य के खिलाफ अभियोजन शिकायत दर्ज की है।

नयी दिल्ली, 30 सितंबर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत कोलकाता की एक विशेष अदालत में दूरसंचार विभाग (डीओटी) के एक वरिष्ठ अधिकारी और कुछ अन्य के खिलाफ अभियोजन शिकायत दर्ज की है।

ईडी ने एक बयान में कहा कि अदालत ने बृहस्पतिवार को प्रवर्तन निदेशालय द्वारा एक पूर्व उप महानिदेशक सौम्येंद्र नाथ बनर्जी (नई तकनीक, डीओटी, कोलकाता) और कुछ अन्य लोगों के खिलाफ दायर अभियोजन शिकायत में धनशोधन के अपराध का संज्ञान लिया है।

ईडी ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की विभिन्न धाराओं के तहत दंडनीय अपराधों के लिए केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई), एसीबी, कोलकाता द्वारा दर्ज प्राथमिकी के आधार पर धनशोधन जांच शुरू की।

बयान में कहा गया है कि सीबीआई, एसीबी, कोलकाता द्वारा दायर आरोप-पत्र के अनुसार, बनर्जी ने अपनी आय के ज्ञात स्रोत से अधिक व्यापक संपत्ति कथित तौर पर अर्जित की थी और उनके पास 7.58 करोड़ रुपये की, आय से अधिक संपत्ति थी।

ईडी की जांच से पता चला है कि बनर्जी ने एक अप्रैल, 2005 से एक जून 2013 के दौरान, दूरसंचार मंत्रालय के तहत विभिन्न पदों पर रहते हुए ‘‘भ्रष्ट कृत्यों’’ के जरिये बड़ी मात्रा में कथित तौर पर नकदी अर्जित की थी।

बयान में कहा गया है कि इसके अलावा, उक्त ‘‘गलत तरीके से अर्जित धन’’ का उपयोग बनर्जी के नाम पर या उनके परिवार के सदस्यों या उनकी कंपनियों के नाम पर शेयर, संपत्ति खरीदने में किया गया है।

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