देश की खबरें | दिल्ली में जब्त वाहन छुड़ाने के लिए समय सीमा घटाने का प्रस्ताव
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. यदि यातायात पुलिस ने आपका वाहन जब्त कर लिया है और आपने उसे 37 दिनों के भीतर नहीं छुड़ाया है तो अधिकारी उसे नीलाम कर सकते हैं। दरअसल, दिल्ली सरकार पार्किंग प्रबंधन नियमों में संशोधन का मसौदा लेकर आ रही है। इस कदम का उद्देश्य पार्किंग के लिए जगह की कमी को दूर करना है।
नयी दिल्ली, 13 फरवरी यदि यातायात पुलिस ने आपका वाहन जब्त कर लिया है और आपने उसे 37 दिनों के भीतर नहीं छुड़ाया है तो अधिकारी उसे नीलाम कर सकते हैं। दरअसल, दिल्ली सरकार पार्किंग प्रबंधन नियमों में संशोधन का मसौदा लेकर आ रही है। इस कदम का उद्देश्य पार्किंग के लिए जगह की कमी को दूर करना है।
एक अधिकारी ने बृहस्पतिवार को बताया कि परिवहन विभाग ने जब्त वाहन को छुड़वाने के लिए उसके मालिक को दिया जाने वाला समय 90 दिन से घटाकर एक माह करने का प्रस्ताव दिया है।
नियमों में संशोधन के लिए हाल ही में जारी मसौदा अधिसूचना में विभाग ने प्रस्तावित दिल्ली पार्किंग रखरखाव और प्रबंधन (संशोधन) नियम, 2024 पर हितधारकों से आपत्तियां और सुझाव मांगे हैं।
अधिकारी ने बताया कि मसौदा अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से एक महीने की अवधि में लोगों की प्रतिक्रिया के साथ मसौदा संशोधन पर दिल्ली सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।
दिल्ली पार्किंग रखरखाव और प्रबंधन नियम, 2019 की धारा 16 में जब्त वाहन को 90 दिनों के भीतर मुक्त कराने का प्रावधान है। ऐसा न होने पर 15 दिन का नोटिस दिया जाता है और यदि वाहन उसके मालिक द्वारा तब भी मुक्त नहीं किया जाता है, तो जब्त करने वाली एजेंसी इसे नीलामी के लिए डाल देती है।
मसौदे में 90 दिनों की समयावधि को संशोधित कर 30 दिन कर दिया गया है और नोटिस अवधि को और कम करके सात दिन कर दिया गया है।
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