देश की खबरें | बलिया में अगले दो महीने के लिए लागू की गयी निषेधाज्ञा

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. बलिया जिले में 'अग्निपथ' योजना के खिलाफ प्रदर्शन और आगामी त्योहारों को देखते हुए जिला प्रशासन ने शुक्रवार को अगले दो महीने के लिये धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी।

बलिया (उत्तर प्रदेश), 17 जून बलिया जिले में 'अग्निपथ' योजना के खिलाफ प्रदर्शन और आगामी त्योहारों को देखते हुए जिला प्रशासन ने शुक्रवार को अगले दो महीने के लिये धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी।

जिलाधिकारी सौम्या अग्रवाल ने अपने आदेश में कहा है कि अगले दो महीने तक जिले में निषेधाज्ञा लागू रहेगी। इस अवधि में किसी भी सार्वजनिक स्थान पर पांच से अधिक व्यक्ति एक समूह के रूप में एकत्रित नहीं होंगे और ना ही कोई धरना प्रदर्शन करेंगे, जिससे शान्ति व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े।

हालांकि, उन्होंने स्पष्ट किया कि यह प्रतिबन्ध परम्परागत सामाजिक या धार्मिक संस्कारों एवं रीति-रिवाज तथा जुमे की नमाज पर लागू नहीं होगा।

आदेश में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का अस्त्र-शस्त्र या अन्य हथियार एवं विस्फोटक पदार्थ लेकर नहीं चलेगा। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थान, मन्दिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, सड़क, मकान के अन्दर अथवा छत पर ईट, पत्थर शीशा बोतल व कांच के टुकड़े आदि एकत्र नहीं करेगा।

आदेश में लोगों से गया कि वे साम्प्रदायिकता भड़काने वाले पोस्टर, बैनर आदि न तो लगाएं, और न ही किसी अन्य को ऐसा करने के लिए प्रेरित करें।

गौरतलब है कि केन्द्र सरकार द्वारा सश्सस्त्र बलों में भर्ती की नयी ‘अग्निपथ’ योजना के खिलाफ जिले में लगातार दूसरे दिन भी युवाओं का प्रदर्शन जारी रहा।

प्रदर्शनकारियों ने सुबह बलिया रेलवे स्टेशन पर एक ट्रेन की खाली बोगी में आग लगा दी और वाहनों पर पथराव किया। इन मामलों में 100 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया गया है। जिले में बृहस्पतिवार को भी व्यापक विरोध प्रदर्शन हुआ था।

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