देश की खबरें | कर्नाटक के कोडागु में 24 से 27 अगस्त तक निषेधाज्ञा लागू, शराब की बिक्री पर रोक
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मादीकेरी (कर्नाटक), 23 अगस्त कोडागु जिला प्रशासन ने जिले में 24 अगस्त को सुबह छह बजे से 27 अगस्त की शाम छह बजे के बीच निषेधाज्ञा लागू कर दी है।
इस प्रकार प्रशासन ने कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के 'जन जागृति समावेश' को अनुमति देने से इनकार कर दिया है। दोनों पार्टियों के कार्यक्रम 26 अगस्त को होने हैं।
कोडागु के उपायुक्त बी.सी. सतीश ने दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा-144 और कर्नाटक पुलिस अधिनियम, 1963 की संबंधित धाराओं के तहत एक आदेश जारी किया, जिसका उद्देश्य जिले में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखना है।
आदेश के मुताबिक, इस अवधि के दौरान पांच से अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने, जुलूसों, रैलियों, विरोध प्रदर्शनों, विजय समारोह, पटाखे फोड़ने, काली पोशाक पहनकर विरोध प्रदर्शन करने, काले झंडे लहराने, नारे लगाने, लाउडस्पीकर का उपयोग पर प्रतिबंध रहेगा।
इसमें कहा गया है कि पूर्व निर्धारित विवाह, नामकरण और गृह प्रवेश और सरकारी कार्यक्रमों के अलावा कोई भी अन्य कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जा सकता है।
पूरे जिले में सभी प्रकार के मेलों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। वाहनों पर बैनर या झंडे नहीं लगाए जा सकते, किसी को भी सार्वजनिक रूप से हथियार ले जाने या किसी भी तरह के भाषण देने पर भी प्रतिबंध रहेगा।
आदेश में कहा गया है कि अन्य जिलों के दोनों दलों के वरिष्ठ नेताओं के साथ एक लाख से अधिक लोगों के कार्यक्रम में भाग लेने की उम्मीद है। तदनुसार, कोडागु जिले में सांप्रदायिक सद्भाव और कानून व्यवस्था बनाए रखना हमारी प्राथमिकता थी यह जिला सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील है।
साथ ही, जिला प्रशासन ने जनहित में और कानून-व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने के लिए 25 और 26 अगस्त को जिले भर में शराब की बिक्री पर भी प्रतिबंध लगा दिया है।
कोडागु में 18 अगस्त को सिद्धारमैया की यात्रा के दौरान उनकी कार पर अंडे फेंकने और काले झंडे लहराए जाने की घटनाओं के प्रतिशोध में उन्होंने कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ 26 अगस्त को कोडागु में पुलिस अधीक्षक के कार्यालय की घेराबंदी करने की योजना बनाई है।
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