देश की खबरें | दिल्ली सेवा विधेयक समेत सात नए कानूनों को राष्ट्रपति की मंजूरी

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. संसद द्वारा इस सप्ताह पारित दिल्ली में सेवाओं के मामले के नियंत्रण से संबंधित विधेयक सहित सात नए कानून राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी मिलने के बाद शनिवार को लागू हो गए।

नयी दिल्ली, 12 अगस्त संसद द्वारा इस सप्ताह पारित दिल्ली में सेवाओं के मामले के नियंत्रण से संबंधित विधेयक सहित सात नए कानून राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी मिलने के बाद शनिवार को लागू हो गए।

जो कानून लागू हो गए हैं, उनमें जन विश्वास (प्रावधानों का संशोधन) अधिनियम, 2023; राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) अधिनियम, 2023; डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023; जन्म और मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) अधिनियम, 2023 शामिल हैं। इनमें भारतीय प्रबंधन संस्थान (संशोधन) अधिनियम, 2023; राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग अधिनियम, 2023 और अपतटीय क्षेत्र खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2023 भी शामिल हैं।

इन अधिनियमों से संबंधित गजट अधिसूचना जारी कर दी गयी है।

पिछले सप्ताह भी, संसद द्वारा पारित होने के बाद राष्ट्रपति की मंजूरी दिए जाने के बाद सात नए कानून प्रभावी हो गए।

ये कानून थे- खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2023; सिनेमैटोग्राफ (संशोधन) अधिनियम, 2023, वन (संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2023। इसके अलावा, इनमें संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 2023; संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2023; बहु राज्य सहकारी सोसायटी संशोधन अधिनियम 2023 और जैविक विविधता (संशोधन) अधिनियम, 2023 भी शामिल हैं।

दिल्ली सेवा विधेयक में राष्ट्रीय राजधानी में ग्रुप-ए अधिकारियों की तैनाती एवं तबादले के लिए एक प्राधिकरण के गठन और ऐसी नियुक्तियों पर केंद्र सरकार को प्रधानता देने संबंधी प्रावधान हैं।

विधि एवं न्याय मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा कि राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) अधिनियम 2023 को अपनी स्वीकृति दे दी है।

एक अधिकारी ने कहा कि राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के साथ ही यह विधेयक कानून में तब्दील हो गया, जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) अध्यादेश, 2023 का स्थान लेगा।

संबंधित विधेयक तीन अगस्त को लोकसभा से और सात अगस्त को राज्यसभा से पारित हुआ था। यह अधिनियम दिल्ली के उपराज्यपाल को राष्ट्रीय राजधानी के अधिकारियों के स्थानांतरण और तैनाती को लेकर अंतिम अधिकार देता है और सेवाओं पर केंद्र सरकार के नियंत्रण को मजबूत करता है।

गौरतलब है कि उच्चतम न्यायालय ने 11 मई को फैसला सुनाया था कि राष्ट्रीय राजधानी में सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस और भूमि से संबंधित मामलों पर केंद्र सरकार का, जबकि सेवाओं पर दिल्ली की निर्वाचित सरकार का नियंत्रण होगा।

इसके बाद केंद्र सरकार 19 मई को दिल्ली में ग्रुप-ए के अधिकारियों की तैनाती और तबादले को लेकर एक प्राधिकरण बनाने के वास्ते अध्यादेश लेकर आई थी। यह अधिनियम अखिल भारतीय सेवाओं और दानिक्स से संबंधित अधिकारियों की नियुक्ति के मामले में केंद्र सरकार को तरजीह देता है।

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