जरुरी जानकारी | राष्ट्रीय परमिट व्यवस्था में बदलाव की तैयारी, पर्यटन यात्री वाहनों को सुचारू आवाजाही की होगी अनुमति

नयी दिल्ली, तीन जुलाई यात्री पर्यटन वाहनों की देश में सुचारू आवाजाही सुनिश्चित करने के लिये नई योजना तैयार की जा रही है। इसके तहत कोई भी पर्यटक याती वाहन परिचालक आखिल भारतीय पर्यटन परमिट के लिये ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने देश भर में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के तहत राष्ट्रीय परमिट व्यवस्था में संशोधन के लिये अधिसूचना जारी की है।

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मंत्रालय ने एक बयान में कहा, ‘‘राष्ट्रीय परमिट व्यवस्था के तहत वस्तुओं की ढुलाई वाले वाहनों के सफल परिचालन के बाद अब पर्यटक यात्री वाहनों को सुचारू आवाजाही के लिये कदम उठाये जा रहे हैं।’’

इसके लिये नया नियम बनाया गया है जो ‘अखिल भारतीय पर्यटन वाहन अधिकार पत्र एवं परमिट नियम, 2020’ कहलाएगा।’’

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मंत्रालय ने इस बारे में लोगों और अन्य पक्षों से राय मांगी है।

नई योजना के तहत कोई भी पर्यटन वाहन परिचालक ऑनलाइन माध्यम से आखिल भारतीय पर्यटन अधिकार परमिट के लिये आवेदन दे सकते हैं।

सभी अधिकार पत्र नियमों के अनुसार संबंधित दस्तावेज और शुल्क जमा करने के बाद आवेदन जमा होने के 30 दिनों के भीतर जारी किये जाएंगे।

बयान के अनुसार यह परमिट तीन महीने या उसके गुणक में वैध होगा। एक बार में इसकी कुल अवधि तीन साल से अधिक नहीं होगी।

यह प्रावधान देश में उन क्षेत्रों को ध्यान में रखकर शामिल किया गया है जहां पर्यटन मौसम सीमित है और साथ ही जिन परिचालकों की वित्तीय क्षमता सीमित है।

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