देश की खबरें | गर्भवती महिलाएं, 65 वर्ष से अधिक और 10 से कम आयु के लोग घर पर ही रहें: महाराष्ट्र सरकार

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. महाराष्ट्र सरकार ने सोमवार को कोविड-19 की वजह से राज्य में लागू सामान्य लॉकडाउन 30 सितंबर तक बढ़ा दिया। उसने पहले से लागू कई प्रतिबंधों में ढील देते हुए 65 वर्ष से अधिक और 10 वर्ष से कम आयु वाले लोगों को घर पर रहने और सिर्फ स्वास्थ्य या अन्य अत्यावश्यक उद्देश्यों से ही बाहर निकलने का निर्देश दिया।

एनडीआरएफ/प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: ANI)

मुंबई, एक सितंबर महाराष्ट्र सरकार ने सोमवार को कोविड-19 की वजह से राज्य में लागू सामान्य लॉकडाउन 30 सितंबर तक बढ़ा दिया। उसने पहले से लागू कई प्रतिबंधों में ढील देते हुए 65 वर्ष से अधिक और 10 वर्ष से कम आयु वाले लोगों को घर पर रहने और सिर्फ स्वास्थ्य या अन्य अत्यावश्यक उद्देश्यों से ही बाहर निकलने का निर्देश दिया।

सरकार ने अपने नए दिशानिर्देश जारी कर कहा,“गर्भवती महिलाएं, 65 वर्ष से अधिक और 10 वर्ष से कम आयु के लोग, गंभीर बीमारियों से ग्रस्त लोगों को घर पर रहें और स्वास्थ्य या अन्य अत्यावश्यक उद्देश्यों से ही बाहर निकलें।”

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जारी दिशानिर्देशों के तहत लोग सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करते हुए फेस मास्क लगा कर ही बाहर आ-जा सकेंगे।

सरकार ने कहा है कि लोग जितना हो सके घर से ही काम करना जारी रखें।

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निर्देशों के अनुसार कार्यालयों, दुकानों, बाजारों और औद्योगिक प्रतिष्ठानों में काम के समय में बदलाव होना चाहिए।

सरकार ने घोषणा की कि दो सितंबर से लोगों और सामान की विभिन्न जिलों के बीच आवाजाही पर कोई पाबंदी नहीं होगी।

सरकार ने अपने आदेश में कहा कि अब लोगों को एक जिले से दूसरे जिले में यात्रा के लिये कोई अनुमति या ई-परमिट दिखाने की जरूरत नहीं होगी।

सरकार ने कहा कि कार्यस्थलों पर नियमित रुप से तापमान की जांच और सफाई का पूरा ध्यान रखना होगा।

महाराष्ट्र सरकार की नई मुहिम ‘बिगिन अगेन’ के तहत इन पाबंदियों में ये रियायतें ऐसे वक्त दी गई हैं जब महाराष्ट्र में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों का बड़ी संख्या में मिलना लगातार जारी है।

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