देश की खबरें | पोक्सो अदालत ने आश्रम स्वामी व शिष्य के खिलाफ मामला दर्ज करने का आदेश दिया
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मुजफ्फरनगर (उत्तर प्रदेश), 21 जुलाई एक विशेष पोक्सो अदालत ने बच्चों के कथित यौन शोषण को लेकर यहां एक आश्रम के स्वामी और उनके शिष्य के खिलाफ किशोर न्याय कानून और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) कानून के तहत मामला दर्ज करने का निर्देश दिया है।
पुलिस ने बताया कि बच्चों का यौन उत्पीड़न करने और उनसे तथा अन्य लोगों से मजदूर के रूप में काम कराने को लेकर शुक्रताल में आश्रम के स्वामी और शिष्य को नौ जुलाई को गिरफ्तार किया गया था।
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विशेष अदालत के न्यायाधीश संजीव कुमार ने सोमवार को पुलिस को आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी में किशोर न्याय कानून और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (एससी, एसटी) कानून के तहत विभिन्न धाराएं जोड़ने की अनुमति दी।
पुलिस के अनुसार स्वामी भक्ति भूषण गोविंद महाराज और शिष्य कृष्ण मोहन दास को उस समय गिरफ्तार किया गया जब वे आश्रम से भागने की कोशिश कर रहे थे।
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अतिरिक्त जिलाधिकारी अमित कुमार के अनुसार आश्रम मालिक और अन्य के खिलाफ भादंसं तथा पोक्सो कानून की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था।
जांच अधिकारी राजेश कुमार द्विवेदी ने अदालत को सूचित किया था कि आरोपी किशोर न्याय कानून और एससी, एसटी अधिनियम के तहत भी दोषी पाए गए हैं।
2008 में आश्रम की स्थापना करने वाले भूषण ने अपने खिलाफ लगे आरोपों का खंडन करते हुए दावा किया है कि उन्हें मामले में झूठा फंसाया गया है।
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