देश की खबरें | पोर्न मामला: बंबई उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ राज कुंद्रा की याचिका पर महाराष्ट्र सरकार को नोटिस
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को बंबई उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ व्यवसायी राज कुंद्रा की अपील पर महाराष्ट्र सरकार से जवाब मांगा। कुंद्रा ने इस अपील में अपने खिलाफ दर्ज प्राथमिकी के संबंध में उनकी अग्रिम जमानत खारिज करने के उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी है।
नयी दिल्ली, 15 दिसंबर उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को बंबई उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ व्यवसायी राज कुंद्रा की अपील पर महाराष्ट्र सरकार से जवाब मांगा। कुंद्रा ने इस अपील में अपने खिलाफ दर्ज प्राथमिकी के संबंध में उनकी अग्रिम जमानत खारिज करने के उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी है।
इस साल जुलाई में, अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति कुंद्रा को मुंबई पुलिस ने एक अन्य मामले में गिरफ्तार किया था, जिसमे उन पर एक ऐप के माध्यम से अश्लील फिल्में वितरित करने का आरोप लगाया गया था। सितंबर में उन्हें जमानत मिल गई थी।
न्यायमूर्ति विनीत सरन और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस की पीठ ने बुधवार को महाराष्ट्र सरकार को नोटिस जारी किया और मुंबई पुलिस के साइबर प्रकोष्ठ द्वारा दर्ज प्राथमिकी के संबंध में चार सप्ताह के भीतर जवाब मांगा।
कुंद्रा पर भारतीय दंड संहिता, स्त्री अशिष्ट रूपण (प्रतिषेध) अधिनियम और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत कथित रूप से यौन वीडियो वितरित / प्रसारित करने के लिए मामला दर्ज किया गया था।
गिरफ्तारी के डर से कुंद्रा ने पहले सत्र अदालत से अग्रिम जमानत मांगी थी। लेकिन अदालत ने उसे अस्वीकार कर दिया था। इसके बाद उन्होंने इस मामले में फंसाये जाने का दावा करते हुए उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी।
उच्च न्यायालय ने भी 25 नवंबर को कुंद्रा की अग्रिम जमानत याचिका भी खारिज कर दी। प्राथमिकी में अभिनेत्री शर्लिन चोपड़ा और पूनम पांडे को सह-आरोपी के तौर पर नामजद किया गया है।
उनके वकीलों ने दावा किया था कि वह कथित अवैध वीडियो के निर्माण, प्रकाशन या प्रसारण से किसी भी तरह से जुड़े नहीं थे, यहां तक कि सह-आरोपियों के रूप में नामित अभिनेत्रियों ने वीडियो शूट करने के लिए पूर्ण सहमति दी थी।
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(The above story first appeared on LatestLY on Dec 15, 2021 05:05 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

