मुबई, 23 अप्रैल बंबई उच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र के आवासीय मंत्री जितेंद्र आव्हाड के बंगले पर एक व्यक्ति की कथित पिटाई के मामले में पुलिस को बृहस्पतिवार को निर्देश दिया कि घटना वाले दिन के मंत्री के बंगले के सीसीटीवी फुटेज वह मजिस्ट्रेट के पास जमा करवाए।
न्यायमूर्ति जी एस कुलकर्णी ने पीड़ित अनंत करमुसे की ओर से दायर याचिका पर राज्य सरकार से जवाब भी मांगा।
याचिका में आव्हाड को आरोपी बनाने और मामला सीबीआई को सौंपने की मांग की गई है।
करमुसे की शिकायत पर गत आठ अप्रैल को आव्हाड के अज्ञात समर्थकों और पुलिसकर्मियों के खिलाफ हमला करने, अपहरण करने और डराने धमकाने का मामला दर्ज किया गया था। पीड़ित ने आरोप लगाया था कि एक फेसबुक पोस्ट को लेकर राकांपा नेता के ठाणे स्थित आवास पर उसकी पिटाई की गई।
इस मामले में वर्तक नगर पुलिस ने पांच लोगों को गिरफ्तार किया था।
मंत्री ने आरोपों से इनकार किया था।
मामले पर आगे की सुनवाई 30 अप्रैल को होगी।
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