देश की खबरें | पुलिस ने बाबा सिद्दीकी की हत्या के मामले में आगे जांच के लिए अदालत से अनुमति मांगी
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. मुंबई पुलिस ने मंगलवार को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 193(9) के तहत एक विशेष अदालत में अर्जी दायर कर महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की हत्या के मामले में आगे जांच करने की अनुमति मांगी।
मुंबई, 22 अप्रैल मुंबई पुलिस ने मंगलवार को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 193(9) के तहत एक विशेष अदालत में अर्जी दायर कर महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की हत्या के मामले में आगे जांच करने की अनुमति मांगी।
सिद्दीकी (66) की 12 अक्टूबर, 2024 की रात को मुंबई के बांद्रा (पूर्व) में उनके बेटे जीशान सिद्दीकी के कार्यालय के बाहर तीन हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। पुलिस ने महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) के तहत निर्दिष्ट विशेष न्यायाधीश बी डी शेल्के के समक्ष एक अर्जी दायर की।
यह अर्जी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 193(9) के तहत दायर की गई। यह धारा प्रारंभिक आरोप पत्र दाखिल करने के बाद अदालत की मंजूरी के अधीन आगे की जांच से संबंधित है। ऐसी जांच 90 दिनों के भीतर पूरी होनी चाहिए, जब तक कि अदालत विस्तार न दे।
अदालत ने सभी आरोपियों को नोटिस जारी कर पुलिस के अनुरोध पर उनसे जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 29 अप्रैल को होगी।
मामले में पुलिस ने अब तक 26 गिरफ्तार व्यक्तियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया है। जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई और दो अन्य को वांछित आरोपी बनाया गया है।
सभी आरोपियों पर मकोका के तहत मामला दर्ज किया गया है और वे फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं।
जीशान सिद्दीकी ने सोमवार को ईमेल के जरिए जान से मारने की धमकी मिलने का आरोप लगाया था।
जीशान की शिकायत के अनुसार, 'डी-कंपनी' का सदस्य होने का दावा करने वाले ने 10 करोड़ रुपये की मांग की और मांग पूरी न होने पर उनके पिता की तरह ही उन्हें भी जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने धमकी की अलग से जांच शुरू कर दी है।
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(The above story first appeared on LatestLY on Apr 22, 2025 09:26 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

