PNB Scam: मेहुल चोकसी के सहयोगी धनेश सेठ को CBI की विशेष अदालत से मिली जमानत
मुंबई में सीबीआई की एक विशेष अदालत ने 13 हजार करोड़ रुपये के कथित पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) घोटाले में भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी के वरिष्ठ सहयोगी धनेश सेठ को जमानत दे दी.
मुंबई में सीबीआई (CBI) की एक विशेष अदालत ने 13 हजार करोड़ रुपये के कथित पंजाब नेशनल बैंक ( PNB ) घोटाले में भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी के वरिष्ठ सहयोगी धनेश सेठ को जमानत दे दी. न्यायाधीश वी सी बार्डे ने सोमवार को जमानत प्रदान की, लेकिन आदेश का विवरण मंगलवार को उपलब्ध हुआ. इस साल की शुरुआत में इस मामले में दायर केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) के पूरक आरोप पत्र में सेठ आरोपी के रूप में नामजद था.
अदालत ने आरोप पत्र पर संज्ञान लेने के बाद उसे पेश होने का निर्देश दिया था, जिसके बाद वह सोमवार को अदालत में पेश हुआ और जमानत की अर्जी दाखिल की। उसके वकील विजय अग्रवाल ने दलील दी कि उनके मुवक्किल के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। यही वजह है कि इससे पहले उन्हें आरोपी नहीं दिखाया गया। यहां तक की अब भी एजेंसी को उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला. यह भी पढ़े: Mehul Choksi: मेहुल चोकसी को डॉमिनिका कोर्ट ने दी जमानत, एंटिगुआ और बारबूडा जाने की इजाजत
वकील ने कहा कि सेठ अदालत के सम्मन का सम्मान करते हुए इसके समक्ष पेश हुए. लोक अभियोजक ए लिमोसिन ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कथित अपराध काफी गंभीर है। अभियोजक ने कहा कि इससे पहले सीबीआई ने उसे गिरफ्तार नहीं किया, सिर्फ इसलिये वह जमानत का हकदार नहीं है.
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(The above story first appeared on LatestLY on Jul 13, 2021 06:23 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

