देश की खबरें | पीएफआई मामला: दिल्ली की अदालत ने एसडीपीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष एम.के. फैजी की हिरासत बढ़ाई

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नयी दिल्ली, 10 मार्च दिल्ली की एक अदालत ने प्रतिबंधित संगठन ‘पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया’ (पीएफआई) से जुड़े धनशोधन के कथित मामले में ‘सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया’ (एसडीपीआई) के राष्ट्रीय अध्यक्ष एम.के. फैजी की हिरासत अवधि सोमवार को तीन दिन के लिए बढ़ा दी है।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश चंद्रजीत सिंह ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की याचिका पर फैजी की हिरासत तीन दिन के लिए बढ़ाई है, हालांकि जांच एजेंसी ने हिरासत पांच दिन बढ़ाने का अनुरोध किया था।

अदालत ने ईडी द्वारा चार मार्च को दायर की गई याचिका के आधार पर फैजी को हिरासत में भेज दिया था। जांच एजेंसी ने उक्त मामले में पैसों के लेन-देन और साजिश का पता लगाने के लिए फैजी से पूछताछ करने के वास्ते उसे हिरासत में भेजने का आग्रह किया था।

एसडीपीआई की स्थापना 2009 में हुई थी और इसका मुख्यालय दिल्ली में है। इस पर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) की राजनीतिक इकाई होने का आरोप लगाया जाता है। पीएफआई को केंद्र सरकार ने सितंबर 2022 में प्रतिबंधित कर दिया था।

ईडी ने फैजी की 10 दिन की हिरासत देने का अनुरोध करते हुए याचिका दायर की थी।

आरोपी ने उक्त याचिका का विरोध जताते हुए कहा था कि पीएफआई को गैरकानूनी घोषित किये जाने से पहले धनराशि स्थानांतरित की गई थी।

फैजी की पैरवी करने वाले वकील ने कहा था, ‘‘उसे कैसे पता होगा कि सरकार संगठन को गैरकानूनी घोषित करने जा रही है, जिससे लेनदेन रुक सकता है।’’

सूत्रों के अनुसार फैजी को दिल्ली अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत तीन मार्च की रात को गिरफ्तार किया गया था।

ईडी ने एसडीपीआई पर पीएफआई का “राजनीतिक मोर्चा’’ होने का आरोप लगाया है।

पीएफआई को प्रतिबंधित किए जाने से पहले ईडी, एनआईए और अन्य राज्यों की पुलिस टीम सहित कई जांच एजेंसियों ने संगठन के खिलाफ एक साथ छापेमारी और प्रवर्तन कार्रवाई की थी।

एसडीपीआई ने ऐसे किसी भी संबंध (पीएफआई से जुड़े होने) से इनकार किया है और खुद को एक स्वतंत्र संगठन बताया है।

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