देश की खबरें | शराब बिक्री पर छूट पर रोक लगाने संबंधी फैसले के खिलाफ याचिका
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. शराब की बिक्री पर खुदरा विक्रेताओं द्वारा दी जाने वाली किसी भी छूट या रियायत पर रोक लगाने संबंधी दिल्ली सरकार के फैसले को चुनौती देते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई है।
नयी दिल्ली, दो मार्च शराब की बिक्री पर खुदरा विक्रेताओं द्वारा दी जाने वाली किसी भी छूट या रियायत पर रोक लगाने संबंधी दिल्ली सरकार के फैसले को चुनौती देते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई है।
कई शराब लाइसेंस धारकों द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि शराब नीति और निविदा स्पष्ट रूप से खुदरा लाइसेंसधारियों को छूट देने की अनुमति देती है।
दिल्ली सरकार ने हालांकि उन्हें सुनवाई का मौका दिए बिना 28 फरवरी को एक आदेश पारित कर छूट या और रियायत देने पर रोक लगा दी थी।
याचिका में कहा गया है, “छूट की अनुमति थी और लाइसेंसधारी वास्तव में छूट दे रहे थे। यह इस तरह की व्यवस्था पर आधारित था कि लाइसेंसधारी एल 1 लाइसेंसधारियों के रूप में आ सकते हैं, और यह एक मुक्त बाजार और संचालन में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा के सिद्धांत थे।’’
एल1 लाइसेंस भारतीय शराब की थोक आपूर्ति के लिए दिए जाते हैं।
दिल्ली आबकारी आयुक्त ने 28 फरवरी को राष्ट्रीय राजधानी में शराब के अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) पर कोई भी छूट या रियायत देना बंद करने का आदेश पारित किया था।
शराब लाइसेंस धारकों ने अपनी याचिका में दलील दी है कि अधिकारियों की कार्रवाई मनमानी, भेदभावपूर्ण और संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है।
याचिका भगवती ट्रांसफॉर्मर कॉर्पोरेशन, रायसेन मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, सैनिक इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, मिलेनियम इंफ्राइंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड और ग्लो ट्रेडेक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर की गई है।
(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)