पृथक-वास नियमों के क्रियान्वयन से जुड़े दिल्ली सरकार के तौर-तरीके को लेकर उच्च न्यायालय में याचिका
दरअसल, पिज्जा पहुंचाने वाले एक व्यक्ति के कोरोना वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि के बाद उसके संपर्क में आये 72 परिवारों में एक को 30 दिन से अधिक समय के लिये पृथक वास में रखा गया है।
नयी दिल्ली, 29 अप्रैल दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक याचिका पर आम आदमी पार्टी की सरकार से बुधवार को जवाब मांगा। यह याचिका कोविड-19 पृथक-वास दिशानिर्देशों के क्रियान्वयन के उसके तौर-तरीकों पर सवाल उठाती है।
दरअसल, पिज्जा पहुंचाने वाले एक व्यक्ति के कोरोना वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि के बाद उसके संपर्क में आये 72 परिवारों में एक को 30 दिन से अधिक समय के लिये पृथक वास में रखा गया है।
न्यायमूर्ति सी हरि शंकर ने दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया और एक फोटो पत्रकार की याचिका पर उसे जवाब देने को कहा है।
उल्लेखनीय है कि यह फोटो पत्रकार पिज्जा पहुंचाने वाले व्यक्ति के संपर्क में आने के बाद 24-25 मार्च की मध्य रात्रि से 28 अप्रैल तक पृथक-वास में रखा गया, जबकि इसके लिये निर्धारित अवधि 14 दिन ही है।
पिज्जा पहुंचाने वाले व्यक्ति के संपर्क में आने के 20 दिन से भी अधिक समय बाद 15 अप्रैल को याचिकाकर्ता अमित भार्गव के मकान पर पृथक-वास नोटिस चिपकाया गया।
याचिकाकर्ता की ओर से वकील शायेल त्रेहान ने कहा कि नोटिस में कहा गया है कि वह 24 मार्च से 20 अप्रैल तक पृथक वास में है, जिसके चलते उसके पड़ोसियों ने उससे यह पूछना शुरू कर दिया कि 24 मार्च से ही उसके पृथक-वास की निगरानी क्यों नहीं की गई।
याचिका में दलील दी गई है कि पिज्जा पहुंचाने वाले व्यक्ति के संक्रमित होने की रिपोर्ट 14 अप्रैल को आई और इसलिए सरकार ने जिस तरीके से पृथक-वास की अवधि गिनी उससे यह संकेत मिलता है कि बगैर सोच-विचार किये यह किया गया।
याचिका में कहा गया है कि 17 अप्रैल को भार्गव के दरवाजे पर एक और पृथक-वास का नोटिस चिपकाया गया और इस बार अवधि 14-28 अप्रैल बताई गई।
फोटो पत्रकार ने अपनी याचिका में यह भी दलील दी कि पूरी अवधि के दौरान सरकार द्वारा संक्रमण की जांच नहीं की गई और वह जांच कराने किसी निजी प्रयोगशाला में भी नहीं जा सकें क्योंकि उसके लिये पर्ची पर चिकित्सक की सलाह की जरूरत थी।
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(The above story first appeared on LatestLY on Apr 29, 2020 09:35 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

