आर्थिक रूप से कमजोर भारतीयों को विदेशों से लाने के लिये न्यायालय में याचिका
सरकार ने विमानों और जहाजों की मदद से विदेशों में फंसे भारतीयों को चरणबद्ध तरीके से स्वदेश लाने का फैसला किया है लेकिन इन भारतीयों को स्वदेश लौटने के लिये यात्रा किराया देना होगा।
नयी दिल्ली, सात मई कोविड-19 महामारी की वजह से विदेशों में फंसे आर्थिक रूप से कमजोर भारतीयों को स्वदेश लाने के लिये भारतीय समुदाय कल्याण कोष के इस्तेमाल हेतु उच्चतम न्यायालय में एक याचिका दायर की गयी है।
सरकार ने विमानों और जहाजों की मदद से विदेशों में फंसे भारतीयों को चरणबद्ध तरीके से स्वदेश लाने का फैसला किया है लेकिन इन भारतीयों को स्वदेश लौटने के लिये यात्रा किराया देना होगा।
गैर सरकारी संगठन प्रवासी लीगल सेल ने यह याचिका दायर की है। इसमें दावा किया गया है कि खाड़ी के देशों में बड़ी संख्या में कम कौशल वाले श्रमिक कार्यरत हैं और कोविड-19 महामारी से उत्पन्न बेरोजगारी के दौर में अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिये बड़े संकट से जूझ रहे हैं।
अधिवक्ता जोस अब्राहम के माध्यम से दायर याचिका में कहा गया है कि संकट के वक्त में इन भारतीयों के स्वदेश लौटने के लिये किराया निर्धारित करना पहले से ही बेरोजगार और आवास समस्या से जूझ रहे इन प्रवासी कामगारों पर अतिरिक्त बोझ डालेगा और इससे विदेश में उनकी स्थिति ज्यादा दयनीय हो जायेगी।
याचिका में कहा गया है कि संकट के इस दौर में विदेशों में फंसे आर्थिक रूप से कमजोर भारतीयों की मदद के लिये सरकार को 2009 में बनाये गये भारतीय समुदाय कल्याण कोष का इस्तेमाल करना चाहिए। याचिका में कहा गया है कि इस कोष की स्थापना ही आपात स्थिति में भारतीय नागरिकों को टकराव वाले क्षेत्रों और देशों में किसी प्राकृतिक आपदा या इस तरह की दूसरी चुनौतियां पैदा होने की स्थिति में सुरक्षित बाहर निकालने के उद्देश्य से की गयी थी।
याचिका में कहा गया है कि सरकार को प्रवासी कामगारों की स्थिति के मद्देनजर उन्हें संकट के इस दौर में विदेशों में फंसे आर्थिक रूप से कमजोर भारतीयों को स्वदेश लाने के लिये इस कोष के इस्तेमाल पर विचार करना चाहिए।
अनूप
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(The above story first appeared on LatestLY on May 07, 2020 01:52 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

