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कोयांबेडू बाजार में थोक अनाज दुकानों को फिर से खोलने की मांग को लेकर अर्जी दायर

न्यायमूर्ति एम. दुरैसामी ने कोयांबेडू थोक बाजार परिसर की बाजार प्रबंधन समिति के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी को एक नोटिस जारी किया। यह नोटिस कोयांबेडू फूड ग्रेन्स ट्रेडर्स एसोसिएशन के संस्थापक अध्यक्ष एस चंद्रेसन की अर्जी पर जारी किया गया।

कोयांबेडू बाजार में थोक अनाज दुकानों को फिर से खोलने की मांग को लेकर अर्जी दायर
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चेन्नई, 13 मई मद्रास उच्च न्यायालय ने बुधवार को उस अर्जी पर संबंधित प्राधिकारियों को नोटिस जारी किया जिसमें यहां कोयांबेडू बाजार परिसर स्थित अनाज की थोक दुकानों को फिर से खोलने का अनुरोध किया गया था। कोयांबेडू बाजार परिसर को एक कोविड-19 हॉस्पॉट (संक्रमण से ज्यादा प्रभावित क्षेत्र) के तौर पर उभरने पर बंद कर दिया गया था।

न्यायमूर्ति एम. दुरैसामी ने कोयांबेडू थोक बाजार परिसर की बाजार प्रबंधन समिति के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी को एक नोटिस जारी किया। यह नोटिस कोयांबेडू फूड ग्रेन्स ट्रेडर्स एसोसिएशन के संस्थापक अध्यक्ष एस चंद्रेसन की अर्जी पर जारी किया गया।

जब मामला वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिये सुनवायी के लिए आया तो न्यायाधीश ने चेन्नई मेट्रोपॉलिटन डेवलप्मेंट अथॉरिटी के सदस्य सचिव, आपदा प्रबंधन और शमन के विशेष नोडल अधिकारी, पुलिस आयुक्त, चेन्नई को अपने जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया और मामले की अगली सुनवायी 26 मई को तय की।

याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि कोविड-19 के मामले विशाल परिसर में स्थित सब्जी मंडी में श्रमिकों और व्यापारियों के बीच सामने आये थे और दावा किया कि अधिकारियों ने थोक अनाज बाजार में भी दुकानें बंद कर दी।

याचिकाकर्ता ने कहा कि उनके एसोसिएशन में 200 सदस्य हैं जो चेन्नई में खुदरा विक्रेताओं को चावल, खाद्यान्न और किराने की वस्तुओं की बिक्री में लगे हुए हैं।

याचिकाकर्ता ने कहा कि थिरुमाझाई में एक सब्जी बाजार स्थापित करने के लिए एक वैकल्पिक स्थल मुहैया कराया गया, वहीं अनाज बाजार के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है।

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(The above story first appeared on LatestLY on May 13, 2020 07:31 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).