देश की खबरें | अमानतुल्ला खान के नामांकन को चुनौती देने वाली याचिका खारिज
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली वक्फ बोर्ड के सदस्य के तौर पर आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्ला खान के नामांकन को चुनौती देने वाली याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि याचिका में उन पर सभी तरह के आरोप लगाए जाने के बावजूद उन्हें इस मामले में पक्ष नहीं बनाया गया।
नयी दिल्ली, 21 अगस्त दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली वक्फ बोर्ड के सदस्य के तौर पर आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्ला खान के नामांकन को चुनौती देने वाली याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि याचिका में उन पर सभी तरह के आरोप लगाए जाने के बावजूद उन्हें इस मामले में पक्ष नहीं बनाया गया।
अदालत ने याचिकाकर्ता को मुकदमे के खर्च के रूप में 25 हजार रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया है।
मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति प्रतीक जालान ने कहा कि यह जनहित याचिका नहीं है और इसमें खान के खिलाफ आरोप लगाए जाने के बावजूद उन्हें पक्ष नहीं बनाया गया, जो कि जरूरी था।
पीठ ने कहा, ''उपरोक्त तथ्य को ध्यान में रखते हुए याचिका खारिज की जाती है और 25 हजार रुपये मुकदमे का खर्च लगाया जाता है।''
याचिकाकर्ता का कहना था कि 2016 में दिल्ली के उपराज्यपाल ने खान के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायत की थी, जिसके आधार पर सीबीआई ने उनके खिलाफ मामला दर्ज किया था। 2019 में बोर्ड के सीईओ और एक सदस्य ने भी उन पर हजारों करोड़ रुपये की वक्फ बोर्ड की जमीन का कथित रूप से गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया था।
याचिका में दावा किया गया कि इसके अलावा भ्रष्टाचार रोधी शाखा ने आप विधायक के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया था।
याचिका के अनुसार उनके खिलाफ दायर भ्रष्टाचार के मामलों के मद्देनजर उन्हें बोर्ड के सदस्य के चुनाव के लिये नामित नहीं किया जा सकता ।
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