विदेश की खबरें | लूटपाट के मामले में भारतीय मूल के व्यक्ति को तीन वर्ष की सजा
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on world at LatestLY हिन्दी. सिंगापुर में सोमवार को भारतीय मूल के 37 वर्षीय व्यक्ति को पिछले साल दिनदहाड़े जेवरात की दुकान में लूटपाट के मामले में दोषी ठहराते हुए तीन वर्ष की जेल और छह बेंत मारे जाने की सजा सुनाई गई। वारदात के दौरान 87,880 डॉलर की कीमत का सामान लूटा गया था।
सिंगापुर, दो नवंबर सिंगापुर में सोमवार को भारतीय मूल के 37 वर्षीय व्यक्ति को पिछले साल दिनदहाड़े जेवरात की दुकान में लूटपाट के मामले में दोषी ठहराते हुए तीन वर्ष की जेल और छह बेंत मारे जाने की सजा सुनाई गई। वारदात के दौरान 87,880 डॉलर की कीमत का सामान लूटा गया था।
वीरमणि सुब्रन दास को अपराध में उसकी भूमिका के लिए दोषी ठहराया गया। उसके भारतीय मूल के दो सिंगापुरी कथित साथियों एम जगदीश (28) और शरविंद्रन सुप्पिया (32) के खिलाफ मामलों की सुनवाई अभी लंबित है।
यह भी पढ़े | France Terror Attack: नीस आतंकी हमले के बाद फ्रांस ने 183 पाकिस्तानियों का वीसा किया रद्द, जबरन वापस भेजा?.
उप लोक अभियोजकों थियागेश सुकुमारन और जेरेमी बिन ने अदालती दस्तावेजों में कहा कि जगदीश पिछले वर्ष 13 अगस्त को अपने दो अन्य साथियों से रात करीब नौ बजे मिला और उनसे कहा कि वह जेवरात की दुकान और एक अन्य स्थान पर अगले दिन लूटपाट करना चाहता है।
अदालत को बताया गया कि उसने वारदात के लिए ऐसी दुकान का चयन किया जोकि पुरानी दिखती थी और उसे लगा कि दुकान में चेतावनी प्रणाली नहीं होगी।
यह भी पढ़े | Kabul University Firing: काबुल विश्वविद्यालय में गोलीबारी, पुलिस ने परिसर को घेरा.
अभियोजकों ने यह भी कहा कि जगदीश ने दुकान को इसलिए भी चुना क्योंकि जेवरात की दुकान के मालिक और उनका भाई दोनों ही बुजुर्ग हैं, ऐसे में वह लूटपाट का विरोध नहीं कर सकेंगे।
हालांकि, वारदात को अंजाम देने के दौरान दुकान के मालिक ने बाहरी सुरक्षा कंपनी को लूटपाट के बारे में सूचित करने के लिए चेतावनी बटन दबा दिया था।
बाद में दुकान मालिक की चीख सुनकर एक व्यक्ति ने पुलिस को सूचित किया था। जांच के दौरान पुलिस ने पिछले साल 16 अगस्त को वीरमणि के घर पर छापा मारा था।
(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)