देश की खबरें | छत्तीसगढ़ में यात्री बसों के संचालन की अनुमति, शॉपिंग माल भी खुलेंगे
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रायपुर, 25 जून छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में यात्री बसों के संचालन की अनुमति दे दी है। वहीं शर्तों के साथ राज्य में क्लब, शॉपिंग माल, रेस्टोरेंट और होटलों को खोला जाएगा।
राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि राज्य सरकार ने आम जनता की आवश्यकता और सुविधा को देखते हुए राज्य के भीतर तथा अंतर-जिला आवागमन के लिए यात्री बसों के संचालन की अनुमति दे दी है। राज्य शासन ने यात्री बसों के परिचालन के दौरान कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए शासन द्वारा जारी दिशानिर्देशों और सुरक्षा मानकों का पूरी तरह पालन करने का निर्देश दिया है।
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अधिकारियों ने बताया कि परिवहन आयुक्त ने राज्य में यात्री बसों के संचालन के संबंध में अवगत कराया है कि प्राधिकार द्वारा जारी अनुज्ञा पत्र में बताये गये समय-चक्र तथा फेरे के अनुसार यात्री बसों की संचालन की अनुमति होगी। इसी तरह यात्री बसों के संचालन में प्राधिकार द्वारा जारी अनुज्ञा पत्र के समस्त शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा।
उन्होंने बताया कि केवल निर्धारित ठहराव पर ही बसें रूकेंगी। यात्रा के दौरान बसों के चालक, परिचालक तथा समस्त यात्रियों को चेहरे पर मास्क अनिवार्य रूप से लगाना होगा। परिचालक के द्वारा यात्रियों के बस में चढ़ते अथवा बैठते और उतरते समय सामाजिक दूरी बनाये रखने का पालन करना होगा।
अधिकारियों ने बताया कि यात्रियों को यात्रा के दौरान ई-पास प्राप्त करने की बाध्यता नहीं रहेगी।
उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने जनसामान्य की सुविधा और व्यावसायियों की मांग को देखते हुए राज्य में क्लबों, शॉपिंग माल, रेस्टोरेंट और होटलों को शर्तों के अधीन संचालन की अनुमति देने का निर्णय लिया है।
सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव कमलप्रीत सिंह ने इन संस्थानों के संचालन के संबंध में आदेश जारी किया है। आदेश के अनुसार क्लबों, शॉपिंग माल, रेस्टोरेंट, होटल संचालन के लिए पूर्व निर्धारित अनुमति तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग भारत सरकार द्वारा जारी एसओपी की शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा। सिनेमा हॉल, जिम, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार और ऑडिटोरियम एसेम्बली हॉल तथा इस प्रकार के अन्य स्थान बंद रहेंगे।
जारी आदेश के तहत शॉपिंग माल के भीतर गेमिंग आरकेड, बच्चों के लिए ‘प्ले एरिया’ बंद रहेगा। इसी तरह स्पोर्टिंग काम्पलेक्स और स्टेडियम में केवल खेल गतिविधियां संचालित हो सकेंगी। दर्शकों को प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। भीड़-भाड़ वाले सार्वजनिक आयोजनों पर पूर्वानुसार प्रतिबंध जारी रहेगा।
आदेश के अनुसार किसी क्षेत्र के निरूद्ध क्षेत्र घोषित होने की दशा में शासन द्वारा निरूद्ध जोन में केवल जरूरी सेवाओं की अनुमति होने के संबंध में जारी निर्देश प्रभावी होंगे तथा अतिरिक्त अनुमति प्राप्त गतिविधियों को करने की अनुमति निरूद्ध क्षेत्र में नहीं होगी।
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