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झारखंड में लॉकडाउन 24 जून तक बढ़ा, शाम 4 बजे तक दुकानें, मॉल, डिपार्टमेंटल स्टोर खोलने की मिली अनुमति

झारखंड में कोविड-19 के तेजी से कम होते मामलों के बीच राज्य सरकार ने सावधानी के तौर पर ‘स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह’ के नाम से लागू लॉकडाउन को कुछ और छूट देने के साथ एक सप्ताह के लिए आगे बढ़ाकर 24 जून की सुबह छह बजे तक लागू रखने का मंगलवार को फैसला किया. इस दौरान पहले की छूटों के साथ सभी 24 जिलों में सभी दुकानों के साथ सभी मॉल, डिपार्टमेंटल स्टोर को भी सुबह छह बजे से शाम चार बजे तक खोलने की अनुमति दे दी गयी है.

झारखंड में लॉकडाउन 24 जून तक बढ़ा, शाम 4 बजे तक दुकानें, मॉल, डिपार्टमेंटल स्टोर खोलने की मिली अनुमति
लॉकडाउन I प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: PTI)

रांची: झारखंड में कोविड-19 के तेजी से कम होते मामलों के बीच राज्य सरकार ने सावधानी के तौर पर ‘स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह’ के नाम से लागू लॉकडाउन को कुछ और छूट देने के साथ एक सप्ताह के लिए आगे बढ़ाकर 24 जून की सुबह छह बजे तक लागू रखने का मंगलवार को फैसला किया. इस दौरान पहले की छूटों के साथ सभी 24 जिलों में सभी दुकानों के साथ सभी मॉल, डिपार्टमेंटल स्टोर को भी सुबह छह बजे से शाम चार बजे तक खोलने की अनुमति दे दी गयी है.

झारखंड सरकार के प्रवक्ता ने यहां बताया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंगलवार शाम यहां हुई राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में लॉकडाउन को एक सप्ताह के लिए आगे बढ़ाकर 24 जून की सुबह छह बजे तक लागू रखने का निर्णय लिया गया. उन्होंने बताया कि राज्य में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह अब 24 जून की सुबह छह बजे तक प्रभावी रहेगा और इस दौरान आज दी गयी छूटों के अलावा पहले से लागू अन्य सभी प्रतिबंध जारी रहेंगे. यह भी पढ़े: Coronavirus Update: झारखंड में कोविड-19 से और 132 लोगों की मौत

सिनेमा हाल, बार, बैंक्वेट हाल, जिम, स्विमिंग पूल, शिक्षण संस्थाओं, स्टेडियम एवं क्लब को फिलहाल बंद रखा गया है और नये दिशानिर्देशों के तहत आगे भी शनिवार शाम चार बजे से सोमवार सुबह छह बजे तक राज्य में दवा एवं कुछ आवश्यक सेवाओं की दुकानों एवं प्रतिष्ठानों को छोड़कर शेष सभी दुकानें एवं प्रतिष्ठान पूरी तरह से बंद रखे जायेंगे.

राज्य में ई-पास को लेकर एक जून को जारी पुराने दिशानिर्देश अभी लागू रहेंगे जिसके तहत जिले के भीतर ई-पास की अनिवार्यता सभी के लिए खत्म कर दी गयी है, लेकिन अंतर-जिला एवं अंतरराज्यीय आवागमन के लिए ई-पास अनिवार्य होंगे। नये दिशानिर्देशों में सभी जिलों में अब जेवर, कपड़ा, प्रसाधन सामग्री

और जूतों की दुकानों समेत सभी दुकानों को शाम चार बजे तक खोलने की छूट दे दी गयी है.

कोरोना वायरस संक्रमण की चेन को तोड़ने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने गत 22 अप्रैल से स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की शुरुआत की थी जो अब 24 जून तक जारी रहेगी. आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री सोरेन ने कहा कि राज्य में कोरोना संक्रमण का खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को एक सप्ताह बढ़ाने का निर्णय लिया गया.

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(The above story first appeared on LatestLY on Jun 15, 2021 07:06 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).