देश की खबरें | हुबली में शांति बहाल, रविवार की हिंसा के सिलसिले में 89 लोग गिरफ्तार
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. कर्नाटक के हुबली शहर में सोमवार को स्थिति शांतिपूर्ण रही वहीं पुलिस ने एक दिन पहले हुई घटना के सिलसिले में 89 लोगों को गिरफ्तार किया है।
बेंगलुरू / हुबली, 18 अप्रैल कर्नाटक के हुबली शहर में सोमवार को स्थिति शांतिपूर्ण रही वहीं पुलिस ने एक दिन पहले हुई घटना के सिलसिले में 89 लोगों को गिरफ्तार किया है।
एक सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर भीड़ ने हंगामा किया था और एक थाना और एक हनुमान मंदिर को निशाना बनाया गया था।
पुलिस सूत्रों ने बताया कि सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के बाद हिंसा भड़की और कथित तौर पर पोस्ट करने वाले व्यक्ति को पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है।
राज्य के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने हिंसा के सिलसिले में दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी है।
पुलिस के मुताबिक, राज्य की राजधानी से करीब 410 किलोमीटर दूर हुबली में सोमवार को स्थिति शांतिपूर्ण रही।
मुख्यमंत्री ने हुबली में हिंसा के बारे में पूछे गए एक सवाल के जवाब में संवाददातओं से कहा, "गिरफ्तारियां की गई हैं और जांच जारी है। इसके पीछे के सभी लोग, नेतागण भी जांच का सामना करेंगे और कानून के अनुसार दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।"
पुलिस ने ओल्ड टाउन इलाके में हुई हिंसा में कथित रूप से शामिल 89 लोगों को गिरफ्तार किया है जबकि चार आरोपी फरार हैं।
विवादित सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर हिंसा भड़क गई और पुलिस सूत्रों ने कहा कि एक समुदाय के नेताओं को दो बार समझाने के बावजूद भीड़ ने हंगामा किया।
पुलिस के अनुसार, हिंसा के दौरान सीसीटीवी कैमरे के फुटेज के आधार पर लोगों की गिरफ्तारी की गई है।
पुलिस सूत्रों ने कहा कि दंगों की जांच की निगरानी के लिए सरकार द्वारा नियुक्त अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक डॉ सी. एच. प्रताप रेड्डी ने हुबली-धारवाड़ के पुलिस आयुक्त एल. राम के कार्यालय का दौरा किया और उनके साथ विस्तृत चर्चा की।
इस बीच, जिस कथित सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर हिंसा शुरू हुई, उसे पोस्ट करने वाले अभिषेक हिरेमथ को 30 अप्रैल तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है।
अभिषेक के वकील संजू बडासकर ने पत्रकारों से कहा कि ओल्ड टाउन पुलिस ने अभिषक को अदालत में पेश किया, जहां उसे हुबली उप-जेल भेज दिया गया गया।
बडासकर ने कहा, "विश्व हिंदू परिषद और हिंदू वकीलारा वेदिके ने अभिषेक के पक्ष में दलीलें दीं। कल, सरकार अदालत में दलील देने जा रही है और हम अभिषेक की ओर से बहस करेंगे।"
उन्होंने कहा कि अभिषेक को प्री-यूनिवर्सिटी परीक्षा में शामिल होने की अनुमति के लिए भी अदालत के समक्ष एक याचिका दायर की जाएगी।
इस बीच, पुलिस ने कहा कि हुबली में दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 144 के तहत लागू निषेधाज्ञा 20 अप्रैल तक प्रभावी रहेगी।
(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)