नयी दिल्ली, 14 दिसंबर दिल्ली पुलिस ने संसद के भीतर और बाहर हंगामा करने के आरोप में गिरफ्तार किये गये चार आरोपियों को बृहस्पतिवार को यहां की एक विशेष अदालत में पेश किया और इन्हें 15 दिन की पुलिस हिरासत में भेजने का अनुरोध किया।
पुलिस ने आरोपियों - मनोरंजन डी., सागर शर्मा, अमोल शिंदे और नीलम देवी- को एनआईए मामलों की विशेष न्यायाधीश हरदीप कौर की विशेष अदालत में पेश किया।
पुलिस ने अदालत से आरोपियों को उसकी हिरासत में भेजने का अनुरोध किया ताकि उनसे पूछताछ की जा सके।
आरोपियों पर भारतीय दंड संहिता की धाराओं के अलावा आतंकवाद-रोधी कानून यूएपीए के तहत आरोप लगाए गए हैं।
संसद पर 2001 में किए गए आतंकी हमले की बरसी के दिन बुधवार को, सुरक्षा में सेंधमारी की बड़ी घटना उस वक्त सामने आई जब लोकसभा की कार्यवाही के दौरान दर्शक दीर्घा से दो लोग सदन के भीतर कूद गए और ‘केन’ के जरिये पीले रंग का धुआं फैला दिया। घटना के तत्काल बाद दोनों को पकड़ लिया गया।
इस घटना के कुछ देर बाद ही पीले और लाल रंग का धुआं छोड़ने वाली 'केन' लेकर संसद भवन के बाहर प्रदर्शन करने वाले एक पुरुष और एक महिला को गिरफ्तार किया गया।
सदन में कूदने वाले दोनों व्यक्तियों की पहचान सागर शर्मा और मनोरंजन डी. के रूप में हुई है। संसद भवन के बाहर से गिरफ्तार किए गए दो लोगों की पहचान हरियाणा के जींद जिले के गांव घासो खुर्द की निवासी नीलम (42) और लातूर (महाराष्ट्र) के निवासी अमोल शिंदे (25) के रूप में हुई है।
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