एजेंसी न्यूज

बच्चों से मिलने का अधिकार रखने वाले माता-पिता लॉकडाउन के दौरान इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से मिल सकते हैं: न्यायालय

शीर्ष अदालत ने कहा कि यदि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से संपर्क करने को लेकर कोई दिक्कत है तो असंतुष्ट पक्ष परिवार अदालत से संपर्क कर सकते हैं।

बच्चों से मिलने का अधिकार रखने वाले माता-पिता लॉकडाउन के दौरान इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से मिल सकते हैं: न्यायालय
जमात

नयी दिल्ली, 30 अप्रैल उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को कहा कि बच्चों से मिलने का अधिकार रखने वाले माता-पिता लॉकडाउन के दौरान अपने बच्चों से व्यक्तिगत रूप से मिलने की जगह इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से संपर्क कर सकते हैं।

शीर्ष अदालत ने कहा कि यदि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से संपर्क करने को लेकर कोई दिक्कत है तो असंतुष्ट पक्ष परिवार अदालत से संपर्क कर सकते हैं।

न्यायमूर्ति एनवी रमण, न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति बीआर गवई ने दो अलग-अलग याचिकाओं का निपटारा कर दिया जिनमें लॉकडाउन के दौरान बच्चों से मिलने का निर्देश दिए जाने का आग्रह किया गया था।

पीठ ने तनुज धवन द्वारा दायर याचिका पर कहा, ‘‘याचिकाकर्ता की शिकायत यह है कि लॉकडाउन की वजह से मिलने का अधिकारी होने के बावजूद बच्चे और माता-पिता संपर्क करने में असमर्थ हैं। यदि उनके पास मिलने का अधिकार है तो हमारा सुझाव है कि इस समय व्यक्तिगत रूप से मिलने की जगह इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मिलने का विकल्प हो सकता है। संबंधित पक्ष इस संदर्भ में पारस्परिक रूप से स्वीकार्य प्रबंधों पर पहुंच सकते हैं।’’

पीठ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मामले की सुनवाई की और कहा कि यदि इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से मिलने में कोई दिक्कत है तो असंतुष्ट पक्ष परिवार अदालत से संपर्क कर सकता है।

न्यायालय ने मुद्दे से जुड़ी दूसरी याचिका का भी निपटारा कर दिया जो वेंकटेश श्रीनिवास राव ने दायर की थी।

(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, लेटेस्टली स्टाफ ने इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया है)

(The above story first appeared on LatestLY on Apr 30, 2020 09:27 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).