भुवनेश्वर, 23 सितंबर : ओडिशा सरकार ने ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषदों के लिए सुचारू रूप से चुनाव कराने के वास्ते नियमों में संशोधन किया है. एक अधिकारी ने यह जानकारी दी. संशोधित नियमों के अनुसार, मतगणना राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा तय की गई तारीख पर होगी. इससे पहले मतगणना चुनाव के दिन ही होती थी.
पंचायत राज एवं पेयजल विभाग द्वारा इस संबंध में जारी एक गजट अधिसूचना में कहा गया है कि ओडिशा ग्राम पंचायत चुनाव (संशोधित) नियम 2021, ओडिशा पंचायत समिति चुनाव (संशोधन) नियम 2021 और ओडिशा जिला परिषद चुनाव (संशोधित) नियम, 2021 तय कर दिए गए हैं. नियमों में बदलाव के कारण मतगणना अलग-अलग तारीखों पर होगी. राज्यभर में सभी स्थानों पर चुनाव पूरे होने पर एक दिन में सभी नतीजों की घोषणा की जा सकती है. यह भी पढ़ें : Jammu and Kashmir : नियंत्रण रेखा के पास सैनिक ने खुद को गोली मारी, मौत
अधिसूचना में कहा गया है, ‘‘चुनाव खत्म होने के बाद पीठासीन अधिकारी उम्मीदवारों या उनके चुनावी एजेंटों की मौजूदगी में बैलट बॉक्स और वोटिंग मशीन को सील करेंगे, सभी पत्रों का अलग बंडल बनाएंगे और उसी दिन निर्वाचन अधिकारी को उसे सौंपेंगे, जिसके बाद चुनाव अधिकारी उम्मीदवारों या उनके एजेंट की मौजूदगी में मतगणना शुरू करेंगे, जो मतगणना केंद्र पर मौजूद रह सकते हैं.’’ सूत्रों ने बताया कि पंचायत चुनाव 2022 की शुरुआत में होने की संभावना है.