विदेश की खबरें | पाकिस्तानी अदालत ने ईशनिंदा कानून में एक ईसाई व्यक्ति को मौत की सजा सुनायी
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लाहौर, आठ सितंबर पाकिस्तान की एक अदालत ने मंगलवार को एक ईसाई व्यक्ति को विवादास्पद ईशनिंदा कानून के तहत मौत की सजा सुनायी।
लाहौर सत्र अदालत ने आसिफ परवेज मसीह को मृत्युदंड सुनाया है। उसे कथित रूप से ईशनिंदा करने को लेकर 2013 में गिरफ्तार किया गया था।
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एक अदालती अधिकारी ने कहा, ‘‘लाहौर सत्र अदालत ने लाहौर की क्रिश्चियन कॉलोनी यौहाना आबाद के आसिफ परवेज मसीह को आज मृत्युदंड सुनाया। अदालत ने उस पर 50000 रूपये का जुर्माना भी लगाया और तीन साल की कैद की सजा भी सुनायी।’’
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मंसूर अहमद कुरैशी ने अभियोजन द्वारा सबूत और गवाह पेश करने के बाद उसे दोषी ठहराया।
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पाकिस्तान की जेलों में मुसलमानों और ईसाइयों समेत सैंकड़ों लोग ईशनिंदा के आरोपों में बंद है।
इससे पहले एक ऐसे ही मामले में 2010 में भी चार बच्चों की मां आसिया बीबी (48) को भी पड़ोसियों से विवाद होने पर इस्लाम का अपमान करने को लेकर दोषी ठहराया गया था। उसने बेगुनाह होने की बात कही थी लेकिन उसे आठ साल तक कालकोठरी में रखा गया। बाद में 2018 में पाकिस्तान के उच्चतम न्यायालय ने उसे बरी कर दिया। उसे उसी साल पाकिस्तान से चले जाने की इजाजत दी गयी और वह कथित रूप से कनाडा में रह रही है।
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