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Pakistan: उच्चतम न्यायालय ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की दोषसिद्धि के खिलाफ दायर अपील वापस की

पाकिस्तान में उच्चतम न्यायालय कार्यालय ने तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की तीन साल की सजा को रद्द करने का अनुरोध करने वाली अपील वापस कर दी है. रविवार को एक मीडिया रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई.

Pakistan: उच्चतम न्यायालय ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की दोषसिद्धि के खिलाफ दायर अपील वापस की
Imran Khan (Photo Credit: Twitter)

इस्लामाबाद, 24 दिसंबर : पाकिस्तान में उच्चतम न्यायालय कार्यालय ने तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की तीन साल की सजा को रद्द करने का अनुरोध करने वाली अपील वापस कर दी है. रविवार को एक मीडिया रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई.

रजिस्ट्रार कार्यालय ने शनिवार को संविधान के अनुच्छेद 185 के तहत 71 वर्षीय खान द्वारा अपने वकील लतीफ खोसा के माध्यम से दायर अपील वापस कर दी. खान ने अपील के जरिये इसी तरह की याचिका को खारिज करने के इस्लामाबाद उच्च न्यायालय के 11 दिसंबर, 2023 के फैसले को चुनौती दी थी. यह भी पढ़ें : फ्रांस में रोके गए विमान के 303 यात्रियों की हिरासत अवधि बढ़ाने पर फैसला करेंगे न्यायाधीश

‘डॉन न्यूज’ की रिपोर्ट के अनुसार, अवैध रूप से सरकारी उपहार बेचने के लिए उच्च न्यायालय के एक अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा पांच अगस्त को खान को दोषी ठहराए जाने के फैसले के खिलाफ याचिका दायर की गई थी.

(The above story first appeared on LatestLY on Dec 24, 2023 03:50 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).