विदेश की खबरें | पाकिस्तान में संसद आवमानना रोधी विधेयक पारित

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श्रीलंका के प्रधानमंत्री दिनेश गुणवर्धने

इस्लामाबाद, 16 मई पाकिस्तान की नेशनल असेंबली ने मंगलवार को सर्वसम्मति से एक विधेयक पारित किया जिसमें संसद की अवमानना करने के दोषी पाए गए व्यक्तियों को छह महीने तक की जेल या 10 लाख रुपये का जुर्माना या दोनों सजा हो सकती हैं।

मजलिस-ए-शूरा (संसद) अवमानना विधेयक को प्रक्रिया और विशेषाधिकार नियम संबंधी स्थायी समिति के अध्यक्ष राणा मोहम्मद कायम नून की ओर से पेश किया गया।

इसके तहत नेशनल असेंबली के अध्यक्ष या सीनेट के अध्यक्ष ऐसे मामलों को विशेष अवमानना ​​समिति को यह निर्धारित करने के लिए भेज सकते हैं कि किसी व्यक्ति पर अवमानना ​​का आरोप लगाया जाना चाहिए या नहीं।

कानून बनने के 30 दिन के अंदर अध्यक्ष एक अवमानना समिति गठित करेंगे जिसमें 24 सदस्य होंगे। इस समिति में संसद के दोनों सदनों का समान प्रतिनिधित्व होगा।

सदन के नेता की ओर से 14 सदस्यों को नामित किया जाएगा, जबकि 10 सदस्यों को विपक्ष के नेता नामित करेंगे। नेशनल असेंबली सचिवालय के सचिव अवमानना ​​समिति के सचिव के रूप में कार्य करेंगे और निर्णय बहुमत से किए जाएंगे।

समिति की सिफारिशों पर सदन के पास अधिनियम के तहत निर्धारित सज़ा देने की शक्ति होगी।

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