विदेश की खबरें | पाकिस्तान: नौ मई को हुई हिंसा से संबंधित चार मामलों और अन्य में खान की जमानत की पुष्टि
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on world at LatestLY हिन्दी. पाकिस्तान की एक अदालत ने नौ मई को हुई हिंसा से संबंधित चार व अन्य मामलों में जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को अंतरिम जमानत देने की पुष्टि की। शनिवार को मीडिया में आई खबर में यह जानकारी दी गई है।
लाहौर, दो मार्च पाकिस्तान की एक अदालत ने नौ मई को हुई हिंसा से संबंधित चार व अन्य मामलों में जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को अंतरिम जमानत देने की पुष्टि की। शनिवार को मीडिया में आई खबर में यह जानकारी दी गई है।
पाकिस्तान-तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) पार्टी के संस्थापक खान (71) फिलहाल कई मामलों में रावलपिंडी की उच्च सुरक्षा वाली अडियाला जेल में बंद हैं।
पिछले साल नौ मई को, खान की पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिन्ना हाउस (लाहौर कोर कमांडर हाउस), मियांवाली एयर बेस, फैसलाबाद में आईएसआई भवन और रावलपिंडी में सेना के मुख्यालय समेत एक दर्जन सैन्य प्रतिष्ठानों में तोड़फोड़ की थी।
‘द न्यूज इंटरनेशनल’ समाचारपत्र ने शनिवार को बताया कि शुक्रवार को पीटीआई संस्थापक की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान, आतंकवाद रोधी अदालत (एटीसी) के न्यायाधीश अरशद जावेद ने नौ मई की हिंसा से संबंधित चार व अन्य मामलों में खान की अंतरिम जमानत की पुष्टि की।
खबर में कहा गया कि अदालत ने जमां पार्क के बाहर पुलिस पर हमले, पीटीआई कार्यकर्ता ज़िल्ले शाह की हत्या, मॉडल टाउन में पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) कार्यालय और कलमा चौक पर एक कंटेनर में आग लगाने के मामलों में खान की अंतरिम जमानत की पुष्टि की।
इसमें कहा गया कि उन्हें पांच लाख रुपये के ज़मानत बांड जमा करने का निर्देश दिया गया है।
एटीसी के एक अन्य न्यायाधीश नवीद इकबाल ने नौ मई की हिंसा के तीन मामलों में पूर्व प्रधानमंत्री की अंतरिम जमानत सात मार्च तक बढ़ा दी है।
खबर में कहा गया कि अदालत ने जिन्ना हाउस, अस्करी टॉवर पर हमले और शादमान थाने को आग लगाने के मामलों में अंतरिम जमानत बढ़ा दी।
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(The above story first appeared on LatestLY on Mar 02, 2024 06:14 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

