इस्लामाबाद, 15 मई पाकिस्तान के एक उच्च न्यायालय ने 19 करोड़ पौंड के भ्रष्टाचार मामले में इमरान खान को बुधवार को जमानत दे दी।
जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री और उनकी पत्नी पर रियल एस्टेट के एक दिग्गज व्यक्ति से रिश्वत के रूप में अरबों रुपये की जमीन लेने का आरोप है।
इस्लामाबाद उच्च न्यायालय की दो न्यायाधीशों की पीठ ने बहस पूरी होने के बाद मंगलवार को फैसला सुरक्षित रख लिया था।
अदालत ने बुधवार को खान से जमानत के लिए 10 लाख का मुचलका दाखिल करने को कहा। अदालत के इस फैसले से हालांकि पूर्व प्रधानमंत्री की अदियाला जेल से रिहाई होने या न होने पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा क्योंकि गोपनीय दस्तावेज और इद्दत मामलों में उनकी सजा को फिलहाल निलंबित किया हुआ है।
राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (एनएबी) ने पिछले साल दिसंबर में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) पार्टी के संस्थापक इमरान खान, उनकी पत्नी बुशरा बीबी और अन्य लोगों के खिलाफ जांच शुरू की थी।
यह मामला अल कादिर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट के नाम पर नहर भूमि के कथित अधिग्रहण से जुड़ा हुआ है, जिसके परिणामस्वरूप सरकारी खजाने को 19 करोड़ पौंड (करीब 50 अरब रुपये) का नुकसान हुआ।
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