विदेश की खबरें | पाकिस्तान : उच्च न्यायालय ने एआरवाई चैनल के खिलाफ जारी नोटिस को निलंबित किया
श्रीलंका के प्रधानमंत्री दिनेश गुणवर्धने

इस्लामाबाद, 14 अगस्त पाकिस्तान के सिंध उच्च न्यायालय ने गृह मंत्रालय द्वारा जारी नोटिस को 17 अगस्त तक निलंबित कर यहां के लोकप्रिय चैनल को अस्थायी राहत दी है। मीडिया ने रविवार को यह जानकारी दी।

मंत्रालय ने कथित तौर पर ‘‘ आपत्तिजनक सामग्री’’ प्रसारित करने के आरोप में देश में चैनल के प्रसारण को प्रतिबंधित कर दिया था।

पाकिस्तान के अधिकारियों ने शुक्रवार को एआरवाई न्यूज के प्रसारण परमिट को रद्द कर दिया था। उन्होंने यह कदम पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के करीबी शहबाज गिल का साक्षात्कार चैनल द्वारा प्रसारित किए जाने के बाद उठाया था।

गृहमंत्री राणा सनाउल्लाह ने आरोप लगाया था कि सोमवार को प्रसारित किया गया साक्षात्कार पाकिस्तान की शक्तिशाली सेना की छवि को धूमिल करने की योजना का हिस्सा था।

डॉन अखबार के मुताबिक, सिंध उच्च न्यायालय ने गृह मंत्रालय के सचिव, पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नियामक प्राधिकरण (पेमरा) के अध्यक्ष और अन्य प्रतिवादियों को नोटिस जारी करते हुए मामले की सुनवाई 17 अगस्त तक के लिए टाल दी।

एनआईवाई न्यूज के प्रबंधन ने शनिवार को उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर 11 अगस्त को गृह मंत्रालय द्वारा जारी नोटिस को चुनौती दी। इस नोटिस में पेमरा को निर्देश दिया गया है कि वह एआरआई न्यूज को जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) को ‘‘एजेंसियों से मिली प्रतिकूल रिपोर्ट के आधार पर तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक रद्द कर दे।’’

चैनल की ओर से पेश वकील ने कहा कि उच्च न्यायालय ने पेमरा को 10 अगस्त को निर्देश दिया था कि वह एआरवाई के प्रसारण को बहाल करे और 17 अगस्त तक लाइसेंस निलंबित करने या रद्द करने पर रोक लगा दी थी। उन्होंने कहा कि इस आदेश का अनुपालन नहीं किया गया, बल्कि मंत्रालय ने पेमरा को नोटिस जारी कर दिया।

गौरतलब है कि चैनल के समाचार निदेशक अम्माद युसूफ को भी साक्षात्कार के बाद हिरासत में ले लिया गया था, लेकिन बृहस्पतिवार को अंतरराष्ट्रीय मीडिया निगरानीकर्ता के विरोध के बाद उन्हें रिहा कर दिया गया।

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