विदेश की खबरें | पाकिस्तान : उच्च न्यायालय ने इमरान खान पर सैन्य मुकदमे से संबंधित याचिका का निपटारा किया

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श्रीलंका के प्रधानमंत्री दिनेश गुणवर्धने

इस्लामाबाद, 24 सितंबर पाकिस्तान के एक उच्च न्यायालय ने मंगलवार को पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ सैन्य मुकदमा चलाने संबंधी याचिका का निपटारा कर दिया। न्यायालय को बताया गया कि संघीय सरकार ने इस संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया है।

भ्रष्टाचार के आरोप में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के संस्थापक खान की गिरफ्तारी के विरोध में उनके समर्थकों ने नौ मई, 2023 को रक्षा प्रतिष्ठानों पर हमला किया और सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया था।

गिरफ्तार किए गए लोगों में से 100 से ज्यादा लोगों को सैन्य अदालतों में मुकदमे के लिए सैन्य अधिकारियों को सौंप दिया गया था। कई सरकारी अधिकारियों ने संकेत दिया है कि खान पर सैन्य अदालत में भी मुकदमा चलाया जा सकता है।

खान ने अपने मुकदमे की सुनवाई सैन्य अदालत में किए जाने के खिलाफ इस्लामाबाद उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी।

न्यायमूर्ति मियांगुल हसन औरंगजेब की अध्यक्षता वाली पीठ ने मामले की सुनवाई की।

सरकार की ओर से पेश अतिरिक्त अटॉर्नी जनरल मुनव्वर इकबाल दुग्गल ने अदालत को बताया कि संघीय सरकार ने यह तय नहीं किया है कि खान पर सैन्य अदालत में मुकदमा चलाया जाएगा या नहीं।

उन्होंने कहा कि अगर इस तरह का मुकदमा चलाया जाता है, तो यह आवश्यक कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए नियम 549 के अनुसार चलाया जाएगा।

दुग्गल ने अदालत को यह भी बताया कि सैन्य मुकदमे की स्थिति में, सिविल मजिस्ट्रेट से अनुरोध के बाद ही यह प्रक्रिया शुरू होगी।

सरकार के जवाब के बाद, इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने पीटीआई नेता की सैन्य मुकदमे से संबंधित याचिका का निपटारा कर दिया।

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