देश की खबरें | सड़क दुर्घटना में मारे गये युवक के परिजन को 9.37 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. महाराष्ट्र में मोटर वाहन दुर्घटना दावा अधिकरण (एमएसीटी) ने वर्ष 2018 में सड़क दुर्घटना में मारे गये 20 वर्षीय युवक के माता-पिता को 9.37 लाख रुपये का मुआवजा दिये जाने का आदेश दिया है।
ठाणे (महाराष्ट्र), दो मार्च महाराष्ट्र में मोटर वाहन दुर्घटना दावा अधिकरण (एमएसीटी) ने वर्ष 2018 में सड़क दुर्घटना में मारे गये 20 वर्षीय युवक के माता-पिता को 9.37 लाख रुपये का मुआवजा दिये जाने का आदेश दिया है।
अधिकरण ने यह आदेश 25 फरवरी को दिया और 28 फरवरी को इसकी प्रति उपलब्ध हुई।
एमएसीटी के सदस्य आर एन रोकड़े ने मामले में दोषी ट्रक मालिक और वाहन का बीमा करने वाली कंपनी को शिकायतकर्ता के अर्जी दाखिल करने की तिथि से आठ प्रतिशत ब्याज के साथ उसे मुआवजा देने का आदेश दिया।
दावाकर्ता पास के मुंबई में चांदीवली के रहने वाले हैं। उन्होंने अधिकरण को बताया कि उनका बेटा हिमालय बिष्ट मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (एमीबए) की पढ़ाई कर रहा था और साथ में एक कंपनी में काम भी करता था। उसे हर महीने 8,000 रुपये वेतन मिलता था।
उन्होंने बताया कि 19 अगस्त, 2018 को मोटरसाइकिल से घर लौटते समय ठाणे के माजीवाड़ा में एक ट्रक ने टक्कर मार दी। वह बाइक पर पीछे बैठा था।
उन्होंने बताया कि पीड़ित मोटरसाइकिल से गिर गया और उसके सिर में गंभीर चोटें आयीं जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गयी।
माता-पिता ने कहा कि वे अपने बेटे पर आश्रित थे और इसलिए उन्हें मुआवजा मिलना चाहिए।
ट्रक मालिक और बीमाकर्ता कंपनी ने शिकायतकर्ता के दावे का विरोध किया।
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अधिकरण ने कहा कि दुर्घटना ट्रक चालक के लापरवाही से वाहन चलाने के चलते हुई। इसलिए दोनों पक्ष मुआवजे का भुगतान करें।
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(The above story first appeared on LatestLY on Mar 02, 2021 11:32 AM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

