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देश की खबरें | दुर्घटना में मारे गए व्यक्ति के परिजनों को 24.54 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. महाराष्ट्र के ठाणे जिले में मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (एमएसीटी) ने 2013 में मोटरसाइकिल दुर्घटना में मारे गए एक व्यक्ति के परिवार को 23.54 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया।

देश की खबरें | दुर्घटना में मारे गए व्यक्ति के परिजनों को 24.54 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश

ठाणे, 12 अक्टूबर महाराष्ट्र के ठाणे जिले में मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (एमएसीटी) ने 2013 में मोटरसाइकिल दुर्घटना में मारे गए एक व्यक्ति के परिवार को 23.54 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया।

एमएसीटी के अध्यक्ष और प्रधान जिला न्यायाधीश एस बी अग्रवाल ने प्रतिवादियों, टेम्पो के मालिक और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस को 7.5 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ मुआवजा देने का आदेश दिया।

चार अक्टूबर के आदेश की प्रति शनिवार को उपलब्ध कराई गई।

मृतक व्यक्ति के परिवार की ओर से अधिवक्ता पी.वी. राव उपस्थित हुए जबकि वाहन का मालिक उपस्थित नहीं हुआ और मामला एकपक्षीय रूप से उसके खिलाफ तय किया गया।

अधिवक्ता राव ने न्यायाधिकरण को बताया कि मृतक साबिर हारून सालदुरकर 28 नवंबर 2013 को अपनी मोटरसाइकिल पर दापोली से हरने की ओर जा रहे थे तभी यह दुर्घटना हुई।

राव ने बताया कि तेज गति व लापरवाही से टेम्पो चला रहे चालक ने सालदुरकर को टक्कर मार दी जिससे उनकी मृत्यु हो गई।

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(The above story first appeared on LatestLY on Oct 12, 2024 03:50 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).