देश की खबरें | सड़क दुर्घटना में घायल हुए व्यक्ति को 10.8 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. महाराष्ट्र के ठाणे जिले में मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (एमएसीटी) ने 2018 में सड़क दुर्घटना में घायल हुए 29 वर्षीय व्यक्ति को 10.8 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है।

ठाणे, 24 जनवरी महाराष्ट्र के ठाणे जिले में मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (एमएसीटी) ने 2018 में सड़क दुर्घटना में घायल हुए 29 वर्षीय व्यक्ति को 10.8 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है।

एमएसीटी के अध्यक्ष एस.बी. अग्रवाल ने दुर्घटना में शामिल टैंपो के मालिक और बीमा कंपनी को याचिकाकर्ता को, याचिका की तारीख से राशि की वसूली तक 7.5 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज समेत मुआवजा देने का निर्देश दिया।

बीस जनवरी के आदेश की एक प्रति शुक्रवार को उपलब्ध कराई गई।

टैंपो मालिक पेश नहीं हुआ और उसके खिलाफ मामले में एकतरफा फैसला सुनाया गया।

न्यायाधिकरण ने बीमा कंपनी को पहले भुगतान करने और फिर टैंपो मालिक से इसे वसूलने का निर्देश दिया।

याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील पी.एम. टिल्लू ने न्यायाधिकरण को बताया कि ठाणे शहर के एक मॉल में विक्रेता के रूप में काम करने वाला दावेदार एक सितंबर, 2018 को अपनी मोटरसाइकिल से काम पर जा रहा था, तभी काशेली पुल पर एक तेज रफ्तार टैंपो ने उसके वाहन को टक्कर मार दी।

उन्होंने बताया कि याचिकाकर्ता को गंभीर चोटें आईं और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया।

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