देश की खबरें | सपा विधायक सुधाकर सिंह को भगोड़ा घोषित करने का आदेश बरकरार
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. मऊ की एक विशेष सांसद/विधायक अदालत ने घोसी सीट से समाजवादी पार्टी (सपा) के विधायक सुधाकर सिंह को करीब चार दशक पुराने एक आपराधिक मामले में भगोड़ा घोषित करने के जिला अदालत के आदेश को बृहस्पतिवार को बरकरार रखा। इस मामले की अगली सुनवाई 10 जुलाई को होगी।
मऊ (उप्र), तीन जुलाई मऊ की एक विशेष सांसद/विधायक अदालत ने घोसी सीट से समाजवादी पार्टी (सपा) के विधायक सुधाकर सिंह को करीब चार दशक पुराने एक आपराधिक मामले में भगोड़ा घोषित करने के जिला अदालत के आदेश को बृहस्पतिवार को बरकरार रखा। इस मामले की अगली सुनवाई 10 जुलाई को होगी।
सिंह के वकील वीरेंद्र बहादुर पाल ने बताया कि विशेष सांसद/विधायक अदालत ने वर्ष 1986 में बिजली कटौती के विरोध में प्रदर्शन के दौरान सरकारी काम में बाधा डालने और तोड़फोड़ करने के मामले में मऊ जिला अदालत द्वारा 25 जुलाई 2023 को भगोड़ा घोषित किये जाने के आदेश को बरकरार रखा है।
उन्होंने बताया कि शुरू में मामले की सुनवाई आजमगढ़ जिला अदालत में चल रही थी, जहां सिंह को जमानत मिल गई थी।
साल 1989 में मऊ को एक अलग जिला बनाए जाने के बाद मामले की फाइल मऊ जिला अदालत में स्थानांतरित कर दी गयी थी। अदालत ने सिंह को 25 जुलाई 2023 को औपचारिक रूप से भगोड़ा घोषित कर दिया था।
पाल ने बताया कि विधायक चुने जाने के बाद सिंह ने चार जून 2024 को जिला न्यायाधीश के समक्ष निगरानी याचिका दायर की थी। इसके बाद मामले को आगे की कार्यवाही के लिए सांसद/विधायक अदालत में भेज दिया गया था।
पाल के मुताबिक, उन्होंने अदालत में तर्क दिया था कि गिरफ्तारी वारंट ठीक से तामील नहीं हुआ और उनके मुवक्किल को अदालत द्वारा भगोड़ा घोषित किये जाने के आदेश की जानकारी नहीं थी। इसके बाद उन्होंने भगोड़ा घोषित किये जाने के आदेश को रद्द करने के लिए याचिका दायर की।
पाल ने बताया कि सरकारी वकील राजेश पांडेय ने कहा कि सिंह को कानूनी कार्यवाही की पूरी जानकारी थी और उन्होंने आदेश के अनुपालन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में दो हजार रुपये का जुर्माना जमा कर दिया है।
पाल ने बताया कि अदालत ने सपा विधायक सुधाकर सिंह को भगोड़ा घोषित करने के जिला अदालत के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया और अगली सुनवाई की तारीख 10 जुलाई तय की।
(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)
(The above story first appeared on LatestLY on Jul 03, 2025 06:04 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

