देश की खबरें | दिल्ली सरकार के विज्ञापन खर्च के ऑडिट से जुड़ी याचिका पर न्यायालय ने पहले उच्च न्यायालय जाने को कहा

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नयी दिल्ली, 25 जुलाई दिल्ली सरकार के विज्ञापन खर्च का ऑडिट कराने की मांग को लेकर दायर याचिका पर उच्चतम न्यायालय ने याचिकाकर्ता से सोमवार को कहा कि वह पहले दिल्ली उच्च न्यायालय में जाएं।

उच्चतम न्यायालय ने कहा कि ये ऐसे मामले हैं जिनसे निपटने में उच्च न्यायालय सक्षम है। न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना की पीठ ने याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील से पूछा कि आप दिल्ली उच्च न्यायालय क्यों नहीं जाते?

पीठ ने कहा, ‘‘आप दिल्ली सरकार द्वारा किए गए विज्ञापन खर्च का ऑडिट चाहते हैं। हर चीज को उच्चतम न्यायालय में लाने की क्या जरूरत है?’’

पीठ ने अधिवक्ता से कहा कि याचिकाकर्ता सरकार द्वारा किए गए विज्ञापन खर्च पर सवाल उठा रहा है और यह भी कहा कि जो पैसा पर्यावरणीय उद्देश्य के लिए उपलब्ध कराया गया, उसे विज्ञापन के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए।

पीठ ने कहा कि इस मामले से उच्च न्यायालय को निपटने दें, हम आपको उच्च न्यायालय जाने की स्वतंत्रता देंगे।

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