जरुरी जानकारी | एनएसई कोलोकेशन मामला: अदालत ने चित्रा रामकृष्ण को अग्रिम जमानत देने से इनकार किया

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on Information at LatestLY हिन्दी. दिल्ली की एक अदालत ने एनएसई ‘कोलोकेशन’ मामले में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की पूर्व प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी चित्रा रामकृष्ण को अग्रिम जमानत देने से शनिवार को इनकार कर दिया।

नयी दिल्ली, पांच मार्च दिल्ली की एक अदालत ने एनएसई ‘कोलोकेशन’ मामले में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की पूर्व प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी चित्रा रामकृष्ण को अग्रिम जमानत देने से शनिवार को इनकार कर दिया।

इसके साथ ही अदालत ने सीबीआई की खिंचाई करते हुए कहा कि ऐसा लगता है कि पिछले चार साल से घोटाले से फायदा उठाने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई।

विशेष न्यायाधीश संजीव अग्रवाल ने आरोपी और सीबीआई की ओर से पेश वकीलों की दलीलें सुनने के बाद अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी।

उन्होंने पाया कि आरोपी गंभीर आरोपों का सामना कर रहे हैं और जांच एकदम शुरुआती चरण में है। उन्होंने बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) की भी खिंचाई करते हुए कहा कि वह आरोपियों के साथ ‘‘बहुत दयालु और सौम्य’’ था।

अदालत ने अग्रिम जमानत याचिका को खारिज करते हुए कहा कि आर्थिक अपराधों में गहरी साजिश की गई है, जिससे सार्वजनिक धन का भारी नुकसान हुआ है।

अदालत ने कहा, ‘‘जमानत के मामले को एक अलग दृष्टिकोण के साथ देखने की जरूरत है, क्योंकि आर्थिक अपराध की गहरी जड़ें हैं, जिनमें सार्वजनिक धन की भारी हानि शामिल है।’’

अदालत ने आगे कहा कि आरोपियों के न्याय से भागने की आशंका बहुत कम है, हालांकि पूर्व में एनएसई में महत्वपूर्ण स्थिति में होने के कारण इस बात की प्रबल संभावना है कि वह सबूतों को प्रभावित कर सकती हैं, क्योंकि कोलोकेशन घोटाले के तहत जिनकी भूमिका की जांच की जा रही है, वह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की संयुक्त एमडी और सीईओ थीं।

उन्होंने कहा, ‘‘मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए और आवेदक / आरोपी के खिलाफ गंभीर आरोपों को देखते हुए, इस स्तर पर अग्रिम जमानत का कोई आधार नहीं बनता है। याचिका खारिज की जाती है।’’

सीबीआई ने हाल ही में इस मामले में रामकृष्ण से पूछताछ की थी। आयकर विभाग ने पहले मुंबई और चेन्नई में चित्रा रामकृष्ण से जुड़े विभिन्न परिसरों पर छापा मारा था।

रामकृष्ण बाजार नियामक सेबी की जांच के घेरे में भी हैं।

हाल ही में सीबीआई की अदालत ने एनएसई के समूह परिचालन अधिकारी और पूर्व एमडी रामकृष्ण के सलाहकार आनंद सुब्रमण्यम को सीबीआई हिरासत में भेजा था। उन्हें सीबीआई ने एनएसई मामले में चेन्नई से गिरफ्तार किया था।

सीबीआई ने एनएसई के एक ब्रोकर द्वारा ‘कोलोकेशन’ सुविधा के कथित दुरुपयोग की पहले से चल रही जांच के सिलसिले में एनएसई के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) रवि नारायण से भी पूछताछ की है।

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