देश की खबरें | अब पेड़ों की मनमानी छंटाई नहीं होगी: दिल्ली सरकार ने जारी की एसओपी

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नयी दिल्ली, 23 मई दिल्ली सरकार ने पेड़ों की शाखाओं की मनमानी छंटाई को रोकने के लिए सख्त जांच सुनिश्चित करने के वास्ते एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की है। एक अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

अधिकारी ने बताया कि सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में बुनियादी ढांचे के विकास की जरूरत और पर्यावरण के प्रति दायित्वों के बीच संतुलन बैठाने के इरादे से यह कदम उठाया है।

अधिकारी के मुताबिक, दो मई को जारी एसओपी में बताया गया है कि पेड़ों की छंटाई कब और कैसे की जा सकती है, खास तौर पर सड़कों, पार्कों और आवासीय कॉलोनियों जैसी अधिक आवाजाही वाली जगहों पर।

उन्होंने कहा कि ये दिशा-निर्देश सार्वजनिक सुरक्षा और पेड़ों का वैज्ञानिक प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए जारी किए गए हैं और इनके तहत पेड़ों की छंटाई के लिए ऑनलाइन आवेदन करना और फोटो साक्ष्य उपलब्ध कराना अनिवार्य किया गया है।

अधिकारी के अनुसार, दिल्ली में अगर कोई भी व्यक्ति, सरकारी एजेंसी, नागरिक निकाय, आरडब्ल्यूए या संगठन 15.7 सेंटीमीटर या उससे अधिक परिधि वाली पेड़ों की शाखाओं की छंटाई करना चाहता है, तो उसे अब ई-वन पोर्टल के जरिये आवेदन करना होगा।

अधिकारी बताया कि अगर पेड़ों की शाखा की परिधि 15.7 सेंटीमीटर से कम है, तो छंटाई के लिए किसी पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं है। हालांकि, उन्होंने कहा कि छंटाई करने वाले व्यक्ति या एजेंसी को दस्तावेजीकरण के लिए ई-वन पोर्टल छंटाई के पहले और बाद की तस्वीरें अपलोड करनी होगी।

एसओपी के मुताबिक, सार्वजनिक भूमि के मामले में अगर पेड़ जीवन, संपत्ति या यातायात के लिए खतरा पैदा करते हैं, तो दिल्ली नगर निगम (एमसीडी), नयी दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी), दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए), लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी), केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी), भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) या दिल्ली छावनी बोर्ड जैसी एजेंसियां पेड़ों की शाखाओं की परिधि की परवाह किए बिना और बिना पूर्व अनुमति के सड़कों, फुटपाथ या पार्कों में पेड़ों की तत्काल छंटाई कर सकती हैं।

इसमें स्पष्ट किया गया है कि यह काम वरिष्ठ बागवानी अधिकारी की देखरेख में किया जाना चाहिए और पहले व बाद के फोटो साक्ष्य वृक्ष अधिकारी के समक्ष पेश किए जाने चाहिए।

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