जरुरी जानकारी | अलकनंदा नदी बेसिन पर पनबिजली शुरू करने की अपील पर न्यायालय का उत्तराखंड सरकार को नोटिस
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on Information at LatestLY हिन्दी. उच्चतम न्यायालय ने अलकनंदा नदी बेसिन पर पनबिजली परियोजना के लिए अनुमति की अपील करने वाली एक याचिका पर उत्तराखंड सरकार से प्रतिक्रिया मांगी है।
नयी दिल्ली, 22 अगस्त उच्चतम न्यायालय ने अलकनंदा नदी बेसिन पर पनबिजली परियोजना के लिए अनुमति की अपील करने वाली एक याचिका पर उत्तराखंड सरकार से प्रतिक्रिया मांगी है।
शीर्ष अदालत ने 13 अगस्त, 2013 को राज्य में जलवायु आपदा पर चिंता जताते हुए अलकनंदा और भागीरथ नदी बेसिन पर कोई नई पनबिजली परियोजना लगाने की रोक लगा दी थी।
न्यायमूर्ति एस ए नजीर और न्यायमूर्ति जे के माहेश्वरी की पीठ ने इस याचिका पर उत्तराखंड सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
याचिका दायर करने वाली जीएमआर समूह की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने कहा कि दूसरे विशेषज्ञ निकाय (ईबी-दो) ने इस परियोजना को मंजूरी दी थी और उसके बाद से 10 साल बीत चुक हैं। अब इस परियोजना को मंजूरी दी जानी चाहिए।
रोहतगी ने कहा, ‘‘सरकार हमें समर्थन दे रही है। हमें सभी मंजूरियां और अनुमतियां मिल गई हैं। ऐसे में कोई देश में विकास का कैसे विरोध कर सकता है।’’
शीर्ष अदालत ने उत्तराखंड सरकार से इस पर अपना जवाब दाखिल करने को कहा है।
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