देश की खबरें | सपा विधायक अब्दुल्ला आजम और उनकी मां के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी

रामपुर (उत्तर प्रदेश), 11 मई रामपुर की विशेष एमपी-एमएलए अदालत ने फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में बुधवार को समाजवादी पार्टी (सपा) विधायक अब्दुल्ला आजम और उनकी मां तजीन फातिमा के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया।

जिला शासकीय अधिवक्ता अरुण सक्सेना ने बताया कि अपने फर्जी जन्म प्रमाण पत्र के मामले में अब्दुल्ला और उनकी मां द्वारा विशेष अदालत में हाजिर नहीं होने पर उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया है, मामले की अगली सुनवाई 16 मई को होगी

फर्जी जन्म प्रमाण पत्र जारी कराने के मामले में भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने वर्ष 2019 में रामपुर के गंज थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। मामले के आरोपी पूर्व मंत्री आजम खां, उनकी पत्नी और बेटे की जमानत याचिका खारिज होने के बाद तीनों ने अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया था जिसके बाद उन्हें जेल भेज दिया गया था।

इस मामले में आज सुनवाई हुई जिसमें गवाह मौजूद रहे लेकिन उसका परीक्षण नहीं किया जा सका क्योंकि अब्दुल्ला और उनकी मां तजीन फातिमा ने अदालत में हाजिर होने के बजाय उपस्थिति से छूट देने की अर्जी दी जिसे अदालत में नामंजूर करते हुए दोनों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया।

अब्दुल्ला आजम ने हाल में संपन्न विधानसभा चुनाव में रामपुर की स्वार सीट से लगातार दूसरी बार जीत हासिल की है।

इस बीच, मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय की संचालक संस्था जौहर ट्रस्ट द्वारा अवैध तरीके से धन एकत्र करने और गबन के आरोपों की जांच के लिए प्रवर्तन निदेशालय का एक दल बुधवार को रामपुर पहुंचा।

जिले के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों ने जौहर विश्वविद्यालय परिसर के अंदर निरीक्षण किया इस दौरान अपर जिलाधिकारी तथा अन्य अफसर भी जांच में उनकी सहायता के लिए मौजूद थे ।

उप जिलाधिकारी और तहसीलदार समेत स्थानीय अधिकारी तथा बड़े पैमाने पर पुलिस बल ने शत्रु संपत्ति की पैमाइश कराई जिस पर जौहर ट्रस्ट ने कथित रूप से अवैध कब्जा किया है।

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